
private companies, NGO, vehicle manufacturers allowed to issue driving licences
नई दिल्ली। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अब आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। देश में अब प्राइवेट कंपनियां, गैर-लाभकारी संगठन और वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माताओं के संगठन समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति प्रदान की है।
मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा कि वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।
बयान में आगे कहा गया है कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिए मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे।
बयान में कहा गया है कि मान्यताप्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर को अपने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य होगा। दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ऐसे मान्यता प्राप्त केंद्रों के परिचालन के लिए कोई अनुदान उपलब्ध नहीं कराएगी। हालांकि, मंत्रालय ने कहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर से सीएसआर या किसी अन्य केंद्र या राज्य योजना के तहत समर्थन लेने पर कोई रोक नहीं होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स को अपनी वेबसाइट बनानी होगी। मान्यता प्राप्त डीटीसी को अपनी वेबसाइट पर ट्रेनिंग कैलेंडर, ट्रेनिंग कोर्स स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग के घंटे, कार्यदिवसों, प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों की सूची, इंस्ट्रक्टर्स की जानकारी, प्रशिक्षण के परिणाम, उपलब्ध सुविधाएं, अवकाश की सूची, ट्रेनिंग शुल्क आदि से जुड़े विवरण को उपलब्ध कराना होगा।
यह भी पढ़ें: GST में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में सरकार, टैक्स की नई उच्चतम दर होगी इतनी
यह भी पढ़ें: BSNL का धमाकेदार प्लान, 120 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा 240GB हाईस्पीड डाटा
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री 9 अगस्त को करोड़ों किसानों के खाते में डालेंगे पैसा, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
यह भी पढ़ें: RBI ने पुराने नोट व सिक्कों की खरीद-बिक्री करने वालों को किया सावधान