नई दिल्ली। आम लोगों की मदद के लिये और किसी मुसीबत के वक्त परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिये सरकार कई तरह की योजनायें चला रही है। जिसमें वो बेहद नाम मात्र की राशि लेकर लाखों की आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है। अगर आप भी ऐसी ही सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, तो आपको इन सुविधाओं के रिन्यूवल प्रोसेस पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिये। दरअसल ऐसी योजनाओं साल दर साल रीन्यू कराई जातीं हैं, और किसी वजह से रीन्यू न होने पर फायदे भी नहीं मिलते। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रीमियम की रकम कटने की समयसीमा करीब आ गयी है।
क्या है योजना के फायदे
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना बेहद मामूली प्रीमियम पर अच्छी खासी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
योजना का सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये है, जिसका भुगतान कर 2 लाख रुपये की आर्थिक सुरक्षा पा सकते हैं।
मई महीने के अंत में आपको इस प्रीमियम का भुगतान करना होता है. आपके बैंक खाते से 31 मई को यह रकम खुद कट जाती है।
जानिये क्या भूल पड़ सकती है भारी
- अगर आप योजना के लिये योग्य है तो इस सुविधा को न लेना ही सबसे बड़ी भूल है, दरअसल 12 रुपये सालाना का प्रीमियम, न के बराबर है। ऐसे में अगर आपने योजना का फायदा नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास वक्त है।
- अगर आपके पास जीरो बैंक बैलेंस खाता है और उसमें आपने अपना बैलेंस भी जीरो रखा है तो भी आप इस सुविधा को खो देंगे क्योंकि बैंक जरूरी राशि नहीं काट सकेगा।
- बैंक खाता बंद होने पर भी नहीं मिलेगा फायदा
क्या है योजना की शर्तें
- अकाउंट में बैंलेस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द हो जायेगी
- बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जायेगी
- इस योजना में किसी एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है
- प्रीमियम जमा न करने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता है।
PMSBY के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई
बैंक खाता केवल उन्हीं लोगों के लिए डेबिट किया जाएगा जिन्होंने Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए नामांकन किया था. कोई भी बैंक में आवेदन फॉर्म भरकर या अपने बैंक के नेटबैंकिंग पर लॉग इन पीएमएसबीवाई योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है.
जानें कब मिलते हैं पैसे?
पीएमएसबीवाई योजना का लाभ 18-70 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं. पीएमएसबीवाई पॉलिसी का प्रीमियम भी सीधे बैंक अकाउंट से काटा जाता है. पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को पीएमएसबीवाईसे लिंक कराया जाता है. पीएमएसबीवाई पॉलिसी के अनुसार बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर 2 लाख रुपये की रकम उसके आश्रित को मिलती है.
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