नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए सरकार लगातार ऐसी योजनाएं ला रही हैं, जिससे न केवल उनकी जिंदगी बेहतर हो साथ ही उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसमें बेहद छोटी रकम से श्रमिक अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
क्या है योजना की खासियत
- योजना में केंद्र सरकार सब्सक्राइबर के हिस्से के बराबर रकम देगी। यानि हर महीने के कुल अंशदान का आधा हिस्सा ही सब्सक्राइबर को उठाना होगा।
- सभी सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- पेंशन पाने के दौरान अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु होती है तो फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा
- अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है, तो जीवनसाथी योजना में शामिल होकर योजना को जारी रख सकता है। या फिर वो दिए गए नियमों के मुताबिक योजना से बाहर निकल सकता है।
- अगर सब्सक्राइबर 10 साल से पहले ही योजना से बाहर निकलता है तो उसे उसके द्वारा जमा किए गए हिस्से को बचत ब्याज दर के साथ लौटा दिया जाएगा।
- अगर सब्सक्राइबर 10 साल जमा करने के बाद 60 साल की उम्र होने से पहले योजना से बाहर निकलता है तो उसे दी गई शर्तों के आधार पर पैसा वापस मिलेगा।
क्या है निवेश की शर्त
- योजना में 18 से 40 आयुवर्ग के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही शामिल हो सकते हैं।
- ऐसे श्रमिक जिनकी आय 15 हजार रुपये या उससे कम है, उनको ही योजना का फायदा मिलेगा।
- आयकर दाता और एनपीएस/ईएसआईसी/ईपीएफओ का फायदा उठाने वाले इस योजना का फायदा नहीं ले सकते।
- सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन बैंक द्वारा सीधे हर महीने ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए लिया जाएगा।
कितना होगा निवेश का हिस्सा
- निवेश का हिस्सा सब्सक्राइबर की उम्र के आधार पर तय होगा।
- 18 साल की उम्र के सब्सक्राइबर को योजना में 55 रुपये प्रति महीने देना होगा। वहीं केंद्र सरकार भी 55 रुपये प्रति माह का निवेश करेगी। 60 साल की उम्र तक 55 रुपये प्रति माह का निवेश करने पर सब्सक्राइबर को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
- वहीं 40 साल की उम्र में निवेश करने वालों को 200 रुपये प्रति माह का निवेश करना होगा। वहीं केंद्र सरकार भी इसमें 200 रुपये का हिस्सा देगी। यानि 400 रुपये के निवेश पर सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र से 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
कैसे करें योजना में निवेश
- श्रम मंत्रालय के मुताबिक योजना के लिए नामांकन सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) द्वारा चलाया जाएगा।
- असंगठित श्रमिक आधार कार्ड तथा बचत बैंक खाता, पासबुक/जनधन खाता के साथ नजदीकी सीएससी जाकर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
- पहले महीने के लिए अंशदान का भुगतान नकद होगा और इसकी रसीद मिलेगी।
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