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Kisan Diwas: पीएम फसल बीमा योजना के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, जानिए जरूरी दस्तावेजों और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि शामिल है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: December 23, 2020 11:55 IST
PMFBY pradhan mantri fasal bima yojana how to apply online required documents eligibility registrati- India TV Paisa
Photo:PMFBY@TWITTER

PMFBY pradhan mantri fasal bima yojana how to apply online required documents eligibility registration details

नई दिल्‍ली। देश के किसानों की उन्नति के लिए मोदी सरकार द्वारा काफी सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्‍हीं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)। Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल के बर्बाद होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बीमित राशि नहीं प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि

Pradhan mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रीमियम के रूप में खरीफ फसल हेतु कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिए कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।

  • खरीफ फसल के लिए: बीमित राशि का 2 प्रतिशत
  • रबी फसल के लिए: बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत
  • सालाना वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए: बीमित राशि का 5 प्रतिशत

Fasal Bima Yojana की पात्रता

  • इस योजना के तहत देश के सभी किसान पात्र हैं।
  • इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं साथ ही आप किसी उधार पर ली गई जमीन पर की जाने वाली खेती का भी बीमा करवा सकते हैं।
  • देश क उन किसानों का इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा, जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।

PMFBY के ज़रूरी दस्तावेज़

  • किसान का आई डी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • किसान का एड्रेस प्रूफ (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोट, वोटर ID कार्ड)
  • अगर खेत किराये पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी
  • खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर
  • आवेदक का फोटो
  • किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • फसल बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप को ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल एप्‍लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं।
  • अकाउंट बनाने की लिए रजिस्ट्रेंशन पर क्लिक करना होगा ओर यहां पर पूछी गई सभी जानकारी को उपलब्‍ध करना होगा
  • सभी जानकारी भरने की बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और उसके बाद आप का अकाउंट ऑफिशियल वेबसाइट पर बन जाएगा।
  • अकाउंट बनने की बाद अपने अकाउंट में लॉग इन करके आपको फसल बीमा योजना की लिए फॉर्म भरना होगा
  • फसल बीमा योजना का फॉर्म सही सही भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा

शिकायत दर्ज कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको Technical Grievance क ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी और कमैंट्स को दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम करने की प्रक्रिया

  • यदि आप की फसल को नुकसान पहुंचा है तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर कर बीमा राशि का क्लेम कर सकते हैं।
  • सर्वप्रथम किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।
  • यह जानकारी किसान को टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
  • यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी के अलावा किसी और को नुकसान की जानकारी दी है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जल्द से जल्द यह जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाएं।
  • जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी तक जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारणकर्ता नियुक्त करेगी।
  • अगले 10 दिन के भीतर आप ही फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन नुकसान निर्धारितकर्ता करेगा।
  • यह सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के भीतर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर

इस योजना के अंतर्गत देश के किसानो के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है अगर किसी किसान को इस योजना के जुडी कोई परेशानी है है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निवारण प्राप्त कर सकते है और इस योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

  • योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़ोन नंबर – 01123382012
  • हेल्पलाइन नंबर – 01123381092

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