नई दिल्ली. देश के किसानों की मदद के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6 हजार रुपये सालाना की मदद तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करते हैं, जो इस योजना के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
किसे नहीं मिल सकता पीएम किसान का लाभ
1. सभी संस्थागत भूमि धारक।
2. किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक हैं:
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000/ - अधिक है (उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- अंतिम assessment वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
- डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर