नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। यह मदद अलग-अलग वर्ग के लिए अलग-अलग है।
इसी क्रम में अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इद्दापद्दी पलानीसामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में इस योजना के तहत लाभार्थी को दो लाख 75 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। पलानीसामी ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 1800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित कर दी है।
ऐसे करें PMAY स्कीम के लिए अप्लाई
- ऑनलाइन: ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है. अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
- ऑफलाइन: लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है. इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना खासतौर पर ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास एप तैयार की है।
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एप के जरिए ऐसे करें आवेदन
- गूगल प्ले स्टोर से प्रधानमंत्री आवास योजना की एप को डाउनलोड करें।
- इसके बाद अपने मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें रजिस्टर करें।
- यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
- ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरें।
ये मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आपको अपना घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करती है। पीएमएवाई-जी में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं। अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा।
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प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन है पात्र
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- निम्न आय वर्ग (LIG) – 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – 6 लाख से 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं।
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।
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