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1 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी, ऐसा नहीं करने पर नहीं भर सकेंगे इनकम टैक्स

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।

Dharmender Chaudhary
Updated : April 26, 2017 17:34 IST
1 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी, ऐसा नहीं करने पर नहीं भर सकेंगे इनकम टैक्स
1 जुलाई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी, ऐसा नहीं करने पर नहीं भर सकेंगे इनकम टैक्स

सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैन कार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया।

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