नई दिल्ली: जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक नहीं करा है, उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा आगे बढ़ा दी है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
आयकर विभाग ने ट्वीट में बताया कि 'केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है। यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है।' ऐसे में अब लोगों को पैन और आधार लिंक कराने के लिए करीब 3 महीने का वक्त और मिल गया है।
लेकिन, अगर आपने अब 30 जून 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो इसके बाद से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा बढ़ने की जानकारी आने से पहले बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट यूजर्स के भारी दबाव के कारण कई बार क्रैश हो गई थी।
इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर समयसीमा को बढ़ाने की मांग भी की थी क्योंकि वह आज अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करा पा रहे थे। अब ऐसे लोगों को भी राहत मिली है। वह अब 30 जून 2021 तक आराम से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं।
पैन-आधार लिंक कराने का तरीका
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- बाईं ओर दिखने वाले 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें।
- नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
- अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा।