नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) को आधार नंबर (Aadhaar) के साथ लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। 1 अप्रैल से सभी तरह के वित्तीय कामों के लिए आधार लिंक्ड पैन की आवश्यकता होगी। यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं किया है, तो फिर नए वित्त वर्ष में आप कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है और ऐसा न करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आप में से कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक कर लिया होगा, लेकिन क्या वह लिंक हुआ है या नहीं। यह पता करने का तरीका हम आपको बताते हैं:
सबसे पहले इनटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। इसके बाद आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।
इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है।
इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।
यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन कर अपने पैन को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं।
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