नई दिल्ली: सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। अब पेनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाओं को भी आगे बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने शुक्रवार को विभिन्न आयकर अनुपालनों के लिए समय सीमा बढ़ा दी और कहा कि एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को COVID-19 उपचार के लिए भुगतान की गई राशि कर मुक्त होगी। साथ ही, COVID-19 के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में परिवार के सदस्यों द्वारा नियोक्ता से प्राप्त अनुग्रह भुगतान आयकर से मुक्त होगा।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि विवाद से विश्वास प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के लिए भुगतान की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। करदाता अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान कर सकते हैं। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि भी तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है। कर्मचारियों को फॉर्म 16 में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
पैन-आधार लिंक कराने का तरीका
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- बाईं ओर दिखने वाले 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें।
- नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा।
- अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
- अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा।
आप में से कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक कर लिया होगा, लेकिन क्या वह लिंक हुआ है या नहीं। यह पता करने का तरीका हम आपको बताते हैं:
सबसे पहले इनटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। इसके बाद आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।
इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है।
इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।
यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन कर अपने पैन को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं।