नई दिल्ली: देशभर के सांसदों और कारोबार जगत के प्रबल विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने ITR फॉर्म में संशोधन किया और संशोधित ITR फॉर्म करदाताओं व अन्य लोगों के लिए जारी भी कर दिया। इसमें न तो पहले के फॉर्म जितनी पेचीदगियां हैं और न ही इसमें अब आपको अनावश्यक जानकारियां भरनी होंगी। तो जानिए कैसे भरेंगे नया आईटीआर फॉर्म।
अब 14 नहीं भरने होंगे सिर्फ तीन पेज
अब 14 पन्नों का फॉर्म महज तीन पन्नों में सीमित कर दिया गया है। इस नई सहूलियत के बाद अब आईटीआर 2 और आईटीआर 2ए फॉर्म भरना और भी आसान होगा। पहले जिस ITR फॉर्म को भरना होता था उसमें विदेश की यात्राओं का जिक्र करना पड़ता था, जो कि काफी मुश्किल काम होता था, लेकिन अब इन सभी परेशानियों से निजात मिल गई है। अब सिर्फ अपने पासपोर्ट का नंबर देकर ही आपका काम चल जाएगा। अब पहले की ही तरह अप्रवासी भारतीयों को अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देना होगा। क्योंकि अब यह जानकारी देना जरूरी नहीं रह गया है। हालांकि अगर आपकी विदेशी संपत्ति से कोई कमाई होती है तो इसका ब्यौरा देना होगा।
5,000 रुपए की आय तो भरें सहज फॉर्म
इंडीविजुअल या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के सदस्य के तौर पर अगर आपकी कमाई 5,000 रुपए तक होती है फिर वो चाहे कृषि से ही क्यों न हो पहले आपको आईटीआर-2 फॉर्म भरना ही पड़ता था। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब आपको इस स्थिति में सहज नाम का आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। अगर आपके एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो अब आपको यह बताना जरूरी नहीं है कि किस बैंक खाते में कितना पैसा है। अब बस आपको उस बैंक का आईएफएससी कोड देना होगा। भले ही आपके कुछ खाते बंद हो, लेकिन आपको अपने मौजूदा समय में एक्टिव चालू खातों का ब्यौरा देना होगा, हालांकि खाते की राशि बताना जरूरी नहीं है। अभी तक उन इंडीविजुअल या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के सदस्य के तौर पर आईटीआर-2 फॉर्म भरना जरूरी होता था, जिन्हें वकई मकानों से कैपिटल गेन हो रहा है। लेकिन अब फॉर्म आईटीआर-2ए ऐसे लोगों के लिए लाया गया है, जिन्हें एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से कमाई तो हो रही है, लेकिन उन्हें कैपिटल गेन, व्यवसाय, विदेश में संपत्ति आदि से कोई कमाई हासिल नहीं हुई है।