नई दिल्ली: सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार यातायात नियमों को लेकर सख्ती बरत रही है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सजा का प्रावधान बढ़ा दिया है। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने इन्हीं में से एक नियम को लेकर चेतावनी दी है। इसके तहत नियम तोड़ने पर आपको 3 साल की जेल हो सकती है और आपका 25000 रुपए का बड़ा चालान भी कट सकता है।, अगर आपकी तरफ से यातायात
दरअसल ट्रैफिक नियमों के अनुसार नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक या वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा। ऐसे में उसे 3 साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्मना भरना पड़ सकता है। यदि आपका बच्चा भी कोचिंग ट्यूशन या घूमने फिरने के लिए बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल करता है। या फिर निर्धारित उम्र से पहले कार चलाता पाया जाता है तो आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही नाबालिग पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में अपने बच्चे को जो नाबालिग हो उसे वाहन चलाने ना दे वरना आप बहुत मश्किल में पड़ सकते है।
बच्चे को बाइक पर बैठाया तो भी चालान
अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
सिर्फ 2 लोगों की ही अनुमति
बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध |
पहले चालान या जुर्माना |
अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) |
100 रूपये |
500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) |
100 रूपये |
500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) |
500 रूपये |
2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) |
1000रूपये |
5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) |
500 रूपये |
10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) |
500रूपये |
5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) |
|
5000 रूपये |
ओवर स्पीडिंग (183) |
400 रूपये |
1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) |
1000 रूपये |
5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) |
2000रूपये |
10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) |
500 रूपये |
5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) |
2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त |
20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) |
100 रूपये |
1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) |
5 हज़ार रूपये तक |
10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) |
कुछ भी नहीं |
25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) |
कुछ भी नहीं |
1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग |
100 रूपये |
2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर |
100 रूपये |
1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) |
कुछ भी नहीं |
10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) |
1000 रूपये |
2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) |
कुछ भी नहीं |
183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) |
कुछ भी नहीं |
सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |