नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana :PMJJBY) के तहत बीमा करवाने वाले परिवारों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान थोड़ी राहत मिल रही है। कोरोना की वजह से मरने वाले मरीजों के परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये की बीमित राशि प्रदान की जा रही है। वहीं इस बात को भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को कवर नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और अपंगता को ही कवर किया जाता है।
अप्रैल 2020 में कोविड-19 से जुड़े एक सवाल पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा था कि एलआईसी अपने पॉलिसीधारकों को आश्वस्त करना चाहती है कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को मौत के अन्य कारणों के अंतर्गत माना जाएगा और दावों का भुगतान तत्काल आधार पर किया जाएगा। वित्तीय सेवा विभाग के मुताबिक एलआईसी भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करती है।
सितंबर 2020 में भी प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो ने भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर बीमा पॉलिसी और अन्य योजनाओं के बारे में बताया था, जो महामारी के दौरान मदद की पेशकश करती हैं। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नाम तो था लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नहीं। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करती है। कोविड-10 की वजह से अप्रैल से अक्टूबर 2020 के बीच 61 लाख पीएमजेजेबीवाई पॉलिसियां बिकी थीं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वार्षिक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे हर साल रिन्युअल कराया जा सकता है। इस पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) स्कीम में एक साल का टाइम पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है। इस स्कीम के लिए बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है और खाताधारक को ऑटो डेबिट सुविधा के लिए अपनी सहमति देनी होती है। 18 से 50 साल तक की उम्र वाला हर भारतीय इस स्कीम को ले सकता है। यह स्कीम एलआईसी और दूसरी भारतीय प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से ऑफर की जाती हैं।
पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नॉमिनी को क्लेम फॉर्म भरकर और साथ में मृत्यु प्रमाण-पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) उस बैंक में जाकर देना होता है जहां पॉलिसीहोल्डर का सेविंग बैंक अकाउंट है। इसपर नॉमिनी को 2 लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
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