आधार कार्ड आज के समय में किसी भी नागरिक के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आधार कार्ड सिर्फ आम लोगों की तमाम समस्याओं का निदान नहीं करता है। बल्कि यह सरकार के पास भी भ्रष्टाचार को रोकने का बड़ा हथियार बन गया है। बैंकिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और अर्थव्यवस्था में काले धन पर निगाह रखने के लिए सरकार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा रही है। कई बार डेडलाइन बढ़ने के बाद अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख आ गई है।
सरकार ने अब 31 मार्च 2021 तक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यही ध्यान में रखने हुए इंडिया टीवी पैसा की टीम आपको बताने जा रही है आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका, यदि आप इसमें देरी करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी।
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ऐसे पता करें पैन से आधार कार्ड लिंक है?
सरकार पिछले लंबे समय से आधार को पैन से लिंक करवाने के लिए कोशिश कर रही है। ऐसे में संभव है कि आप पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर चुके हों। ऐसे में इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPre...) पर जाकर यह जांच कर सकते हैं। यहां आपको पैन और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको नए टैब में इसकी जानकारी मिल जाएगी।
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कैसे लिंक करें आधार?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- इसमें आधार लिंक ऑप्शन चुने और और मांगी गई जानकारी भरें।
- इसके बाद प्रोसेस पूरी कर दें, जिसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
- आप मैसेज के जरिए भी लिंक कर सकते हैं
- इसके लिए कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें
- इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें।
पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट करवाने पर लगेगा जुर्माना
एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि इस तारीख में पहले बदलाव हुआ था, क्योंकि उस वक्त आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार 31 मार्च 2021 तक किया था।