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इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज है अंतिम दिन, जानिए ये 10 जरूरी बातें

वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्‍त कर दी है। पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है।

Abhishek Shrivastava
Updated : August 05, 2017 11:46 IST
इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज है अंतिम दिन, जानिए ये 10 जरूरी बातें
इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने का आज है अंतिम दिन, जानिए ये 10 जरूरी बातें

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्‍त कर दी है। अंतिम समय पर फाइलिंग की वजह से सिस्‍टम द्वारा काम बंद कर देने की वजह से सरकार ने यह पांच दिन का समय बढ़ाया था। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा है कि पूरे देश में आज देर रात तक सभी इनकम टैक्‍स ऑफि‍स अति‍ वरिष्‍ठ नागरिकों को ऐसे करदाताओं की मदद के लिए खुले रहेंगे, जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है।

ऑनलाइन इनकम टैक्‍स फाइलिंग बहुत ही आसान है। ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए यहां दो विकल्‍प हैं। आप या तो इनकम टैक्‍स वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, उसे ऑफलाइन भरें, सेव करें, एक एक्‍सएमएल फाइल जनरेट करें और इसे बाद में अपलोड करें। दूसरा विकल्‍प है कि आप सीधे ऑनलाइन ITR फॉर्म भरें और इसे डायरेक्‍ट सब्‍मिट करें।

इस साल इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी 10 बातें:

  1. एक जुलाई से आईटीआर फाइल करने के लिए आधार नंबर को पैन के साथ लिंक करवाना जरूरी हो गया है। इनकम टैक्‍स रिटर्न 5 अगस्‍त तक फाइल किए जा सकते हैं, वहीं आधार-पैन को 31 अगस्‍त तक लिंक करवाया जा सकता है।
  2. ई-फाइलिंग रिटर्न के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर का उल्‍लेख करना ही पर्याप्‍त होगा।
  3. टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आईटीआर तब तक प्रोसेस नहीं होगा, जब तक आधार को पैन के साथ लिंक नहीं करवाया जाता।
  4. इस साल टैक्‍स डिपार्टमेंट करदाताओं से नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान बैंक खाते में जमा कराए गए 2 लाख और इससे अधिक की राशि की जानकारी मांग रहा है।
  5. विशेषज्ञों का कहना है कि करदाता एचआरए लाभ का दावा करते समय सावधानी बरतें। ऐसा अनुमान है कि एचआरए दावे पर विभाग की पैनी नजर होगी।
  6. इस साल आईटीआर के फॉर्म में बदलाव किया गया है। सैलरी, पेंशन और एक घर से आय और अन्‍य स्रोत से आय वालों के लिए एक पेज का फॉर्म आईटीआर-1 सहज पेश किया गया है। टैक्‍स विभाग ने ऐसे सभी कॉलम हटा दिए हैं, जिनका उपयोग करदाताओं द्वारा नहीं किया जाता था।
  7. रिटर्न सब्‍मिट करने के बाद इसको वेरीफाई करना जरूरी है। मौजूना टैक्‍स कानून के मुताबिक आप फाइलिंग के 120 दिन के भीतर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार रिटर्न फाइल होने के बाद इनकम टैक्‍स विभाग रजिस्‍टर्ड ई-मेल आईडी पर आईटीआर-5 भेजता है। वेरीफि‍केशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
  8. यहां सिफारिश की जाती है कि आप अपना आईटीआर हमेशा समय पर भरें। यदि आप 5 अगस्‍त के बाद ऐसा करते हैं तो आपको टैक्‍स के अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
  9. यदि 5 अगस्‍त को आप रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अब 2016-17 के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए अपना रिटर्न मार्च 2018 तक फाइल कर सकते हैं। हालांकि देरी से रिटर्न फाइल करने पर आपको कुछ टैक्‍स लाभ नहीं दिए जाएंगे।
  10. धारा 271एफ के तहत, असेसिंग ऑफि‍सर देरी से रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।

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