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ITR भरने का आखिरी मौका, आज चूके तो जानिए कितना भरना पड़ेगा जुर्माना

कई बार डेड लाइन बढ़ने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा आज 10 जनवरी को समाप्त हो रही है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: January 10, 2021 14:33 IST
Incometax- India TV Paisa
Photo:FILE

Incometax

कई बार डेड लाइन बढ़ने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax efiling) करने की समय सीमा आज 10 जनवरी को समाप्त हो रही है। कोरोना (Coronavirus) संकट के चलते पहले यह समय सीमा 30 नवंबर तक, फिर 31 दिसंबर और फिर 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज असेस्मेंट ईयर 2020-21 का रिटर्न फाइल करन की आखिरी तारीख है। यानी आजभर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा, 'क्या आपने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है? कृपया बढ़ी हुई आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 तक इसे दाखिल कर दें। अपना आईटीआर अभी incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर दाखिल करें।'

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10 जनवरी के बाद 10,000 रुपये जुर्माना

आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो  10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।

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ऐसे ऑनलाइन भरें आईटीआर

1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।

2. 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक करें।
3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में 'प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' को क्लिक करें।
5. इसके बाद 'Continue' पर क्लिक कीजिए. अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
6. फॉर्म भरने के बाद 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब' में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
7. इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
8. अगर आपने 'ई-वेरिफिकेशन' का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
9. अगर आपका पैन आधार से जुड़ा है और मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।

रिटर्न का ऑनलाइन-वेरिफिकेशन जरूर करें

सबसे अहम बात ITR भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूरी होता है, इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। जिसे आप नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स से कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट विजिट करें। 

टैक्स भरने वालों की संख्या बेहद कम 

अगस्त- 2020 में केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में आयकर यानी इनकम टैक्स भरने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में केवल 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। अगर कुल आबादी से इसकी तुलना की जाए तो इनकम टैक्स देने वालों की संख्या देश में सिर्फ एक फीसदी से थोड़ी अधिक है।

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