नई दिल्ली: कानपुर के रहने वाले कार्तिक पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आए। साल 2011 में पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने एक जगह नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने निजी कारणों से अपने ऑफिस को अलविदा कह दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने दूसरी जगह नौकरी करना शुरू किया तो उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। समस्या यह थी कि पुरानी कंपनी में भी उनका एचडीएफसी का अकाउंट खोला गया था, जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हालांकि वो चालू था। जब उन्होंने यह बात जाहिर किए बिना अपनी नई कंपनी में एचडीएफसी बैंक में नया खाता खोलने का आवेदन किया तो बैंक की तरफ से खाता खोलने के लिए मना कर दिया गया। देश में ऐसे ही कई और कार्तिक होंगे जिन्होंने इस तरह की स्थिति का सामना किया होगा, लेकिन दरअसल इस परेशानी की अहम वजह आरबीआई के वो सख्त नियम हैं जिनके कारण बैंक ऐसा करने से मना कर देते हैं। हम अपनी खबर में बताएंगे ऐसा क्यों होता है, जानिए क्या हैं आरबीआई के दिशानिर्देश। घर बैठे मिल सकता है कार लोन, एप्लाई करने का यह है आसान तरीका
क्या है RBI का नियम
RBI मुताबिक अगर किसी बैंक में किसी ग्राहक का दूसरा सेविंग्स अकाउंट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 30 दिनों के भीतर उस खाते को बंद करना होता है। एक बैंक में किसी व्यक्ति का एक सेविंग्स एकाउंट और एक करेंट अकाउंट हो सकते है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट का यह नियम ज्वाइंट अकाउंट के ग्राहकों पर लागू नहीं होता। अगर पैन कार्ड नहीं है तो इस स्थिति में फॉर्म नंबर 60 भरना होगा जिसमें यह लिखना जरूरी होगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। बैंक अपने हर ग्राहक को एक यूनिक आईडी देता है। सिस्टम में पैन कार्ड नंबर डालते ही यह पता चल जाता है कि इस पैन का बैंक की किसी और ब्रांच में खाता है या नहीं। ‘0’ % फाइनेंस स्कीम से शॉपिंग करने से पहले समझिए जीरो का गणित, महंगी पड़ सकती है शॉपिंग
अगर आपके खुले हुए मल्टीपल एकाउंट्स
मल्टीपल बैंक अकाउंट होने की वजह से हर एकाउंट पर सालाना मेंटनेंस फीस और सर्विस चार्ज लगते हैं। इससे आपको सबके आईडी और पासवर्ड भी याद रखवे पड़ते है। ATM के लंबे चौड़े पिन भी रखने होते है। साथ ही अगर कभी आप डेबिट कार्ड खो जाता है या एकाउंट पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी मुश्किल होती है।