नई दिल्ली। आपका पैनकार्ड बेहद जरूरी दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड इनकम टैक्स और बड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अलावा पैन कार्ड फोटो आईडेंटिफिकेशन और सिग्नेचर प्रूफ के भी काम आता है। वहीं 1 जनवरी 2016 से लागू नए नियम के तहत अब प्रॉपर्टी, सोना-चांदी, शेयर्स, होटल बिल से लेकर विदेश यात्रा के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। लेकिन कई बार एप्लीकेशन के दौरान हमारी गलती से या जानबूझकर दी गई गलत जानकारी के चलते पर पैन पर गलत प्रिंट हो जाता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पैन नंबर का लापरवाही से किया गया इस्तेमाल आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ऐसे में पैन कार्ड पर गलत जानकारी का जल्द से जल्द ठीक कर लेना बहुत ही जरूरी है। अपने रीडर्स के लिए इंडिया टीवी पैसा की टीम बताने जा रही है पैन कार्ड पर दी गई जानकारी बदलने की पूरी प्रक्रिया। आप कुछ आसान स्टेप उठाकर ऑनलाइन ही पैन कार्ड की गलतियां सुधार सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Be Aware: फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की गलत जानकारी देना पड़ सकता है महंगा, होगी 7 साल की जेल
तस्वीरों में देखिए पूरा प्रोसोस
how to do corrections in your pan card1
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
1. अपने पैन कार्ड में हुई गलती को सुधारने के लिए tin.tin.nsdl.com पर जाएं।
2. यहां पर एप्लिकेशन फॉर पैन पर जाएं और इसमें से Changes or correction in PAN details पर क्लिक करें
3. पैन में बदलाव करने से पहले उससे जुड़े सारी शर्तें और नियम जरूर पढ़ लें।
4. सारी गाइडलाइन्स को पढ़ने के बाद भुगतान की भी प्रक्रिया पढ़ लें।
यह भी पढ़ें- For Your Info: लागू होने जा रहा है इनकम टैक्स से जुड़ा नया नियम, पैसों के लेनदेन से पहले जान लें ये 10 बातें
5. इसी पेज पर सबसे नीचे जाकर एप्लाई फॉर न्यू कार्ड पर जाए और वहां से इंडिविजुअल या आप जिस श्रेणी के तहत पैन कार्ड एप्लाई कर रहे हैं, उस पर क्लिक करें।
6. फॉर्म में जिस श्रेणी में बदलाव करने हैं उसकी बाईं ओर के बॉक्स पर टिक करें। सारी श्रेणियों को ध्यान से भर कर सबमिट पर क्लिक करें।
7. इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए 107 रुपए की फीस लगेगी।
8. इसके बाद जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी तो ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा। इसका प्रिंट आउट निकालें और उसे भरें।
9. अपनी किन्ही दो डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फोटोकॉपी को अटैच करें।
10. इसके बाद इसे इनकम टैक्स पैन सर्विस युनिट- 5वां फ्लोर, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सरेवे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी दीप बंगला चौक के पास पुणे-16 पर भेज दें।
11. अगर आपको15दिनों के भीतर पैन कार्ड नहीं मिलता है तो आप आयकर विभाग की साइट पर जाकर https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html लिंक क्लिक करें। आपका पैन कार्ड किस चरण में है, और कब तक आप तक पहुंचेगा इसकी जानकारी मिल जाएगी। आप मोबाइल पर NSDLPAN टाइप कर 57575 पर संदेश भेजकर भी स्थिति जान सकते हैं।
12. अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको करीब15दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर (18001801961) का इस्तेमाल कर सकते हैं।