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1 जुलाई से होने जा रहे हैं GST के अलावा ये बड़े बदलाव, ऐसे डालेंगे आपके जीवन पर प्रभाव

1 जुलाई से नई अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

Abhishek Shrivastava
Published : June 28, 2017 14:16 IST
1 जुलाई से होने जा रहे हैं GST के अलावा ये बड़े बदलाव, ऐसे डालेंगे आपके जीवन पर प्रभाव
1 जुलाई से होने जा रहे हैं GST के अलावा ये बड़े बदलाव, ऐसे डालेंगे आपके जीवन पर प्रभाव

नई दिल्‍ली। 1 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, इस दिन केवल देश में नई अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे।

एक जुलाई से होने वाले बदलावों की यहां हम पूरी लिस्‍ट दे रहे हैं, जिसे पढ़कर आप इससे होने वाले प्रभावों के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर सकते हैं।

बिना आधार के नहीं भर पाएंगे आईटी रिटर्न: सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय आधार का उल्‍लेख करना अनिवार्य बना दिया है। बिना आधार के आप एक जुलाई से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

पैन के साथ आधार को लिंक करना हुआ अनिवार्य: सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करना भी अनिवार्य बना दिया है। इसका मकसद ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना है, जो कई पैन के जरिये टैक्‍स चोरी करते हैं। यदि कोई व्‍यक्ति पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं करता है तो उसका पैन बेकार हो जाएगा।

बिना आधार नहीं बनेगा नया पैन: नया पैन हासिल करने के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है। शनिवार से आप बिना आधार कार्ड के नया पैन नंबर हासिल नहीं कर पाएंगे।

बिना आधार के नहीं बनेगा पासपोर्ट: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेजों की सूची में अब आधार को भी शामिल कर दिया है। इसलिए एक जुलाई से अब आप बिना आधार के नया पासपोर्ट प्राप्‍त नहीं कर पाएंगे।

पीएफ एकाउंट को आधार के साथ लिंक करना: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 30 जून तक पीएफ एकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। पेंशनर्स को भी आधार जानकारी उपलब्‍ध कराने के लिए कहा गया है। ईपीएफओ के मुताबिक आधार लिंक होने से पैसा निकालने और सेटलमेंट प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाएगा।

रेलवे टिकट पर नहीं मिलेगी छूट: गलत उपयोग और लीकेज को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने रेल टिकट पर छूट हासिल करने के लिए एक जुलाई से आधार नंबर बताना अनिवार्य कर दिया है।

स्‍कूल और कॉलेज में स्‍कॉ‍लरशिप: मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने भी एक अधिसूचना जारी कर स्‍कूल और कॉलेज छात्रों को, जो सरकारी स्‍कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं या पहले से इसे प्राप्‍त कर रहे हैं, 30 जून तक अपनी आधार जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके बाद बिना आधार वाले किसी भी छात्र को स्‍कॉलरशिप नहीं दी जाएगी।

बिना आधार के लिए नहीं मिलेंगे पीडीएस के लाभ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को आधार से लिंक कर दिया गया है। प्रत्‍येक व्‍यक्ति को पीडीएस सब्सिडी का लाभ हासिल करने के लिए 1 जुलाई से पहले अपने आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करवाना होगा।

एक जुलाई से डिपार्चर फॉर्म की नहीं होगी आवश्‍यकता: भारतीय हवाई यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए अब एक जुलाई से डिपार्चर फॉर्म भरने की आवश्‍यकता नहीं होगी। इमीग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

एक जुलाई से सऊदी अरब में देना होगा फैमिली टैक्‍स: सऊदी अरब ने एक जुलाई से अप्रवासियों के ऊपर प्रति माह फैमिली टैक्‍स लगाने की घोषणा की है। इस साल प्रति सदस्‍य 100 रियाल शुल्‍क देना होगा। अगले साल जुलाई से यह शुल्‍क बढ़कर प्रति सदस्‍य 200 रियाल हो जाएगा। 2019 में 300 रियाल और 2020 में 400 रियाल प्रति सदस्‍य हो जाएगा।

सीए के लिए नया पाठ्यक्रम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जुलाई को चार्टर्ड एकाउंटैंट्स के लिए एक नए पाठ्यक्रम को लॉन्‍च करेंगे। नया पाठ्यक्रम अंतरराष्‍ट्रीय एजुकेशन स्‍टैंडर्ड के अनुसार है और इसमें नया टैक्‍सेशन सिस्‍टम जीएसटी को भी शामिल किया गया है।

ऑस्‍ट्रेलिया जाने वाले भारतीयों के लिए ऑनलाइन विजिटर वीजा: ऑस्‍ट्रेलिया सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए एक जुलाई से ऑनलाइन विजिटर वीजा शुरू करने की घोषणा की है। ऑनलाइन वीजा सुविधा से मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आने की उम्‍मीद है।

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