नई दिल्ली। एक जुलाई से पहले अपने पैन (PAN) नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि उन्होंने एक जुलाई से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो उनका पैन बेकार हो जाएगा। यह सही है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको गलत तरीके से समझा है।
पैन को आधार से लिंक करना एक जुलाई से अनिवार्य होगा, न कि एक जुलाई से पहले इसे लिंक करना जरूरी है। यदि आप अपने पैन को आधार से एक जुलाई से पहले लिंक नहीं कर पाए हैं, तो आपका पैन ऑटोमैटीकली इनवेलिड नहीं हो जाएगा। एक जुलाई के बाद, यह अनिवार्य होगा और सरकार इसके बाद एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिस दिन से आधार से लिंक न किया हुआ पैन बेकार माना जाएगा। सरकार ने अभी तक ऐसी किसी तारीख की घोषणा नहीं की है।
एक जुलाई से चूंकि पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा, तो आपको नया पैन नंबर लेने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार का उल्लेख करना जरूरी होगा।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। यदि आपके पास आधार और पैन कार्ड है तो आप इसे एक क्लिक पर लिंक कर सकते हैं।
लिंक
इनकम टैक्स ई-फाईलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने प्रोफाइल पर पहुंचे। नए यूजर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
अपडेट आधार
जब आप पोर्टल पर लॉगइन कर लेते हैं तो प्रोफाइल सेटिंग टैब पर जाइए। वहां आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। लिंक आधार पर क्लिक करते ही आपको एक नया फॉर्म दिखाई देगा।
डिटेल्स
आपको यहां पैन रिकॉर्ड के मुताबिक अपना नाम, जन्मतिथि और लिंग भरना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा में दिए गए कोड को एंटर करना होगा।
कन्फर्मेशन
आधार जानकारी भरने के बाद एक सक्सेस मैसेज आएगा, जो इस बात का कन्फर्मेशन है कि आपका पैन आधार के साथ लिंक हो चुका है। एक कन्फर्मेशन मेल भी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।