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बीमा कंपनियां जारी करेंगी अब ई-पॉलिसी, IRDAI ने दी अपनी मंजूरी

नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 05, 2020 8:18 IST
IRDAI permits life insurers to issue policies electronically- India TV Paisa
Photo:FINANCIALEXPRESS

IRDAI permits life insurers to issue policies electronically

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान की है। हालांकि, यह छूट सशर्त दी गई है। इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी।

विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह निर्णय किया है। कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा। साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी। यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे बिना किसी अतिरिक्‍त शुल्‍क के उपलब्‍ध कराना होगा।  

इस बीच नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।

 

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