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जल्द आएगी कम प्रीमियम और आसान शर्तों वाली बीमा पॉलिसी, इरडा ने दिए निर्देश

पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी। जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि चार से 40 साल तक होगी। दिशानिर्दशों के मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों में होगा।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : October 15, 2020 20:38 IST
इरडा का बीमा कंपनियों...
Photo:FILE

इरडा का बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 तक मानक ‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी पेश करने का निर्देश

नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 तक एक मानक ‘सरल जीवन बीमा’ बीमा पॉलिसी पेश करने का निर्देश दिया है। इस तरह की पॉलिसी से ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इरडा ने कहा कि ‘सरल जीवन बीमा’ पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी। जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि चार से 40 साल तक होगी। दिशानिर्दशों के मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों में होगा। इरडा ने कहा, ‘‘ सभी जीवन बीमा कंपनियों को एक जनवरी 2021 से मानक जीवन बीमा उत्पाद पेश करना अनिवार्य होगा। उन्हें इसके लिए नया प्रीमियम लेनदेन की अनुमति होगी।’’ बाजार में विभिन्न तरह के टर्म उत्पादों को देखते हुए इरडा ने यह मानक उत्पाद तैयार किया है। मौजूदा योजना आपस में शर्तें इत्यादि को लेकर बहुत अलग-अलग हैं जिससे ग्राहक को एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने में दिक्कत आती है। गाइड लाइन के मुताबिक सरल जीवन बीमा में कोई मैच्योरिटी बेनेफिट नहीं होगा और वहीं इसमें 45 दिन का वेटिंग पीरियड होगा।

 इस बारे में बजाज आलियांज लाइफ के मुख्य वित्त अधिकारी भारत कलसी ने कहा कि इरडा के दिशानिर्देश बाजार और देश की जरूरत के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि हम मानक उत्पाद का स्वागत करते हैं। यह लोगों के बीच बीमा उत्पाद को लेकर जागरुकता बढ़ाने में मदद करेगा। पॉलिसी बाजार के सीबीओ लाइफ इंश्योरेंस संतोष अग्रवाल के मुताबिक  ये योजना खास तौर से छोटी आय वर्ग के लोगों को लक्ष्य करेगा, जिनके लिए ऊंचे प्रीमियम की वजह से टर्म इंश्योरेंस में पैसा लगाना सबसे आखिरी प्राथमिकता होता है।  इस योजना में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को एक मुश्त रकम मिलेगी। 

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