Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. Government Eases Rules: पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम

Government Eases Rules: पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम

विदेश मंत्रालय ने नए साल से पहले आम आदमी को बड़ा उपहार दिया है। पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अब 15 जरूरी डॉक्युमेंट्स की जगह सिर्फ 9 ही समिट करने होंगे।

Ankit Tyagi
Published : December 24, 2016 10:49 IST
Government Eases Rules: पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम
Government Eases Rules: पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नए साल से पहले आम आदमी को बड़ा उपहार दिया है। अब पासपोर्ट बनवान बेहद आसान हो गया है। नए नियमों के मुताबिक अब जन्‍म तारीख लिखे आधार या ई-आधार को पासपोर्ट आवेदन के दौरान प्रूफ के रूप में स्‍वीकार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रक्रिया को आसान और उदार बनाया है।

अब जरूरी 15 डॉक्युमेंट्स को कम कर 9 किया

  • पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अब 15 जरूरी डॉक्युमेंट्स की जगह सिर्फ 9 डॉक्युमेंट्स ही समिट करने होंगे।
  • कई तरह की सूचनाओं को स्वघोषित कर दिया गया है।
  • कई तरह के प्रपत्रों को जन्म दिन प्रमाणपत्र के तौर पर मान्यता मिली।
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, एलआइसी के बांड्स को जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा।

शुक्रवार को विदेशी मंत्री ने किया नए नियमों का ऐलान

  • विदेश राज्यमंत्री वी के  सिंह ने शुक्रवार को पासपोर्ट आवेदन के नए नियमों का ऐलान किया।
  • उन्होंने बताया कि विवाहित लोगों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।
  • अलग हो चुके कपल या तलाकशुदा लोगों के लिए पति/पत्नी का नाम लिखना भी जरूरी नहीं होगा।
  • माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक में से सिर्फ किसी एक का नाम देना होगा।
  • इससे सिंगल पैरंट्स वाले बच्चों को आसानी होगी।
  • अनाथ बच्चों के मामले में अनाथालय के लेटरहेड पर डेट ऑफ बर्थ की पुष्टि की जा सकेगी।
  • साथ ही, गोद लिए बच्चों के मामले में आवेदक सादे कागज पर सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकता है।

तस्‍वीरों में देखिए किन देशों के पासपोर्ट हैं सबसे पावरफुल और क्‍या है उनकी रैंकिंग

बदले पुराने ये नियम

  • पासपोर्ट रूल्‍स 1980 के नियमों के अनुसार 26 जनवरी 1989 को या इसके बाद जन्‍मे सभी आवेदनकर्ता पासपोर्ट के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को जन्‍म तिथि के दस्‍तावेज के रूप में पेश करना होता था।
  • अब जन्‍म एवं मृत्‍यु रजिस्‍ट्रार/नगर निगम/ स्‍कूल टीसी/ 10वीं कक्षा की परीक्षा का सर्टिफिकेट भी स‍बमिट किए जा सकते हैं।
  • इसके अलावा पैन कार्ड या पे पेंशन ऑर्डर भी स्‍वीकार किए जाएंगे।

शुरू हुई ट्विटर सेवा

  • लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए ट्विटर सेवा भी शुरू की गई है। इसमें भारतीय दूतावासों और पासपोर्ट ऑफिसों के ट्विटर हैंडल को एक प्लैटफॉर्म पर लाया गया है।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। My Profit News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement