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30 सितंबर तक PAN को Aadhaar से जरूर करवा लें लिंक, वरना बड़े नुकसान के लिए रहे तैयार

पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 03, 2021 19:00 IST
30 सितंबर तक PAN को Aadhaar  से जरूर करवा लें लिंक, वरना बड़े नुकसान के लिए रहे तैयार- India TV Paisa
Photo:FILE

30 सितंबर तक PAN को Aadhaar  से जरूर करवा लें लिंक, वरना बड़े नुकसान के लिए रहे तैयार

नई दिल्ली: पैनकार्ड को आधार से लिंक अगर आपने नही किया है तो सावधान हो जाएं। सेबी ने इस संबंध में नई जानकारी साझा की है। अगर आपने इस प्रक्रिया का अबतक पालन नही किया है तो आपको नुकसान हो सकता है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने को कहा। इसका अनुपालन करने में विफल रहने पर किसी व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे पहले फरवरी 2020 में एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कहा गया था कि 1 जुलाई, 2017 तक व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाएगा अगर वह 30 सितंबर 2021 तक आधार से जुड़ा नहीं है।

प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है ऐसे में सीबीडीटी अधिसूचना के मद्देनजर, बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों सहित सभी सेबी पंजीकृत संस्थाओं को अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और ग्राहक द्वारा 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलते समय केवल ऑपरेटिव पैन (आधार संख्या से जुड़ा) को स्वीकार करना चाहिए। , नियामक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा यह जानकारी दी थी। साथ ही, सभी मौजूदा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 30 सितंबर से पहले अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना सुनिश्चित करने और प्रतिभूतियों में अपने लेनदेन पर अधिसूचना के गैर-अनुपालन के किसी भी परिणाम से बचने के लिए कहा गया है।

पैन-आधार लिंक कराने का तरीका

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • बाईं ओर दिखने वाले 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें।
  • नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा। 
  • अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा।

आप में से कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक कर लिया होगा, लेकिन क्‍या वह लिंक हुआ है या नहीं। यह पता करने का तरीका हम आपको बताते हैं:

सबसे पहले इनटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। इसके बाद आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।

इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है। 

इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।

यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन कर अपने पैन को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं।

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