
How to link driving license with Aadhaar card, Check here
नई दिल्ली। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी कर कहा है कि पोर्टल के जरिये उपलब्ध कराई जाने वाली सभी कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड के साथ लिंक (Driving-license-aadhar-linking) करवाना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और वाहन मालिकों को लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल और ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने जैसी 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस हासिल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी।
पब्लिक रोड पर मोटरबाइक, कार, बस, ट्रक आदि जैसे वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक अनिवार्य दस्तावेज है और यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के मुताबिक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना एक आपराधिक कृत्य है। एक राज्य द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होता है। इसलिए अलग-अलग राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकता है।
आधार कार्ड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
- अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लिंक आधार पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू में से ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करें।
- अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करें।
- अब गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक करें।
- अब यहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
- ऐसा करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस को आधार के साथ लिंक करने वाली इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।
ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के फायदे
भारत सरकार ने धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने के लिए आधार को कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ लिंक करने का अभियान चला रखा है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार को लिंक करना एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों पर लगाम कसने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। यदि ऐसा हो जाता है तब इससे फर्जी और कई ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।
- फर्जी लाइसेंस धारकों की पहचान हो सकेगी।
- एक से अधिक लाइसेंस रखने वालों को पकड़ा जा सकेगा।
- स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्यक्षमता अधिक आसान बनाने में मदद मिलेगी।
- इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीसे से पूरी होगी और इससे ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा।
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