नौकरीपेशा लोगों के लिए पेंशन एवं वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानि ईपीएफ बेहद महत्वपूर्ण टूल है। देश में करीब 8 करोड़ ईपीएफ अंशधारक हैं। लेकिन दस्तावेजी आवश्यकताओं के चलते कर्मचारियों को ईपीएफ में जमा अपने ही पैसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। वहीं यहां रुपये पैसे के लेनदेन में काफी शिकायत मिलती थीं।
इसे देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कर्मचारियों को अपने आधार को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN से जोड़ना अनिवार्य कर दिया हैं। यह नियम सभी ईपीएफओ अंशधारकों पर लागू हैं। नए ईपीएफ अकाउंट तो आधार नंबर के माध्यम से ही खोले जा रहे हैं, लेकिन जिनके खाते पुराने हैं उनके लिए आधार को ईपीएफ अकाउंट से लिंक करना बेहद जरूरी है। आप जब अपना नौकरी को बदलते हैं, तो प्रोविडेंट फंड ; पीएफ, का पैसा एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। इसके अलावा नौकरी छोड़ने पर पीएफ फंड का ऑनलाइन विदड्रॉल ज्यादा तेज और आसान हो जाता है
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं लिंक
कोई भी आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ सकता हैं। आप सभी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इंडिया टीवी पैसा आपको दोनों ही तरीके बताने जा रहा है। आप इन पर अमल कर सरलता से ईपीएफ खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं।
आधार को ईपीएफ अकाउंट से ऑनलाइन लिंक करने का तरीका
ईपीएफओ ने सभी कर्मचारियों के खातों को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया है। अब अंशधारक ईपीएफओ की वेबसाइट पर जा कर अपने खाते को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। अपने खाते को ऑनलाइन लिंक करने के लिए आपको इन स्टेप का पालन करना होगा-
- स्टेप 1ः ईपीएफओ की की वेबसाइट पर जाएँ https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- स्टेप 2ः यूएएन नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर अपने खाते में लॉग-इन करें
- स्टेप 3ः मैनेज सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें
- स्टेप 4ः एक पेज खुलता हैं जहाँ आप अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज देख सकते हैं।
- स्टेप 5ः आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर मौजूद अपने नाम को दर्ज़ करें और सर्विस पर क्लिक करें
- स्टेप 6ः आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा
- स्टेप 7ः आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर, आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा
आधार को ईपीएफ अकाउंट से ऑफलाइन लिंक करने का तरीका
देश तेजी से डिजिटल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मोबाइल या कंप्यूटर नहीं चालना जानते और ऑनलाइन अकाउंट लिंक करने में असमर्थ हैं। उनके लिए इसे आसान बनाने के लिए ईपीएफओ ने आधार को अपने ईपीएफ खाते से जोड़ने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी दी है। ऐसे कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर भी अपना ईपीएफ खाता आधार से लिंक करवा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका
- स्टेप 1ः आधार सीडिंग ऐप्लीकेशन फॉर्म भरें।
- स्टेप 2ः अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ फॉर्म में अपना यूएएन और आधार दर्ज करें
- स्टेप 3ः फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की कॉपी जमा करें
- स्टेप 4ः ईपीएफओ के किसी भी फील्ड ऑफिस में या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) केंद्र में इसे जमा करें
- स्टेप 5ः वेरीफाई होने के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा
- स्टेप 6ः आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नम्बर पर इससे संबंधित संदेश मिलेगा
कैसे चेक करें स्टेट्स
- आधार नंबर को पीएफ अकाउंट से लिंक करने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं।
- यह जानने के लिये कि आपका आधार ईपीएफओ से लिंक हुआ है या नहीं आपको https://iwu.epfindia.gov.in/eKYC/ पर क्लिक करना है।
- फिर ट्रैक ई केवाईसी पर क्लिक करना है।
- यहां आपको सिर्फ अपना यूएएन डालना है और फिर आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपका आधार और यूएएन लिंक हुआ है या नहीं।
- अगर आधार और पीएफ का लिंक किसी वजह से फेल हो गया है। तो ये नाम या किसी दूसरी डिटेल के मेल न खाने की वजह से हो सकता है। तो लिंक करने से पहले उसे ठीक कर लें।