नई दिल्ली। सरकार ने एक जुलाई से आयकर भरने के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार संख्या से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, PAN को आधार से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह नाम की स्पेलिंग अलग-अलग होना है। अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी, लेकिन लोगों को इससे जोड़ने में कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिए हम आपकी समस्या का समधान करने के लिए कुछ तरीके बताने जा रहे है…
क्या है नया प्रावधान
अगर नहीं किया लिंक तो होंगी ये परेशानी
फार्म 60 को भरे बिना आप संपत्ति खरीद या बेच नहीं पाएंगे। साथ ही कार खरीदने, बैंक या डीमेट अकाउंट खुलवाने, म्यूचुअल फंड खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक के बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदने, 50 हजार रुपए से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे।
PAN कार्ड की स्कैन्ड कॉपी लगाने से हो जाएगा काम
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस कारण अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि दोनों दस्तावेजों के नाम में छोटी-मोटी गलतियां हैं। ऐसे लोगों को सरकार ने एक विकल्प दिया है। अगर आपके आधार कार्ड और PAN कार्ड लिंक नहीं हो पा रहे हैं तो आप का काम PAN कार्ड की स्कैन्ड कॉपी लगाने से हो जाएगा।एक अधिकारी ने बताया कि, इसके अलावा आयकर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। यह भी पढ़े: अब एक दिन में मिलेगा PAN और TAN नंबर, बिजनेस को आसान बनाने के लिए CBDT ने उठाया कदम
OTP से भी PAN से लिंक कर सकेंगे आधार
इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी वन टाइम पासवर्ड (OTP) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से अपने PAN को जोड़ सकेंगे।
ये हैं आधार को PAN कार्ड से लिंक करने का पूरा प्रोसेस
STEP-1: सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाएं और अपने एकाउंट में लॉगइन करें। प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और वहां लिंक आधार का विकल्प चुनें।
STEP-2: अपना आधार नंबर भरें, कोड डालें और लिंक आधार पर टैब करें।
STEP-3: इसके बाद आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल मैसेज दिखाई देगा। सक्सेसफुल का मैसेज दिखने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं।
अगर हुआ अनसक्सेसफुल, तब क्या करें
पैन के डाटाबेस में नाम, जन्मतिथि, जेंडर यदि आधार के डाटाबेस के अलग होता है, तो यह लिंक नहीं होता है। आपने जो आधार नंबर डाला है, वह गलत हो सकता है या आधार के डाटाबेस के साथ नहीं मिलता है।
अब आपके पास है दो ऑप्शन
यदि आधार कार्ड के साथ पैन लिंक नहीं होता है, तो दो ऑप्शन अपनाए जा सकते हैं। पहला, पैन कार्ड में सुधार करवाया जा सकता है। दूसरा, आधार के डाटाबेस में सुधार करवाया जा सकता है।
ऑप्शन-1 पैन में सुधार के लिए यह करें
अपने आधार कार्ड के अनुसार, पैन कार्ड की डिटेल को सुधरवाने के लिए आपको बैंक अकाउंट, म्युच्युअल फंड में नाम का नए सिरे से केवाईसी फार्म देना होगा। इसके बाद आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पैन एप्लीकेशन की प्रॉसेसिंग के लिए 107 रुपए की फीस देनी होगी। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। नए कार्ड में आप नाम, जन्मतिथि, जेंडर, के साथ ही फोटो, साइन, पिता का नाम और पता बदलवा सकते हैं। ऑफलाइन डाटा सुधरवाने के लिए ‘फॉर्म फॉर चेंजेस इन पैन’ को वैद्य डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है।ऑनलाइन डाटा सुधरवाने के लिए एनएसडीएल में जाकर चेंजेस/करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें जानकारी भरने के बाद ऑनलाइन सब्मिट कर दें और वैद्य दस्तावेज भेज दें।
ऑप्शन-2 आधार कार्ड में ऐसे करें सुधार
आधार कार्ड में सुधार करवाना बिल्कुल आसान है और इसे फ्री में करवाया जा सकता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन सुधार करवाने के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस में लिंक हो। क्योंकि वैरिफिकेशन के लिए यूडीएआई ओटीपी भेजेगा। इसके बाद आप इसमें अपना नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी में सुधार करवा सकते हैं।