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कोरोना के बीच आपका भी कटा है चालान तो आपके लिए आई खुशखबरी!

परिवहन मंत्रालय ने भी लोगों को चालान का निपटान ऑनलाइन करवाने की सुविधा प्रदान की है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: May 04, 2021 10:12 IST
कोरोना के बीच आपका भी...- India TV Paisa

कोरोना के बीच आपका भी कटा है चालान तो आपके लिए आई खुशखबरी!

नई दिल्ली। देश इस समय कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कोरोना की इस विभीषिका से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और बेसिक हाइजीन को एक मात्र उपाय माना जा रहा है। इस बीच सरकार भी अधिक से अधिक प्रक्रिया को ऑनलाइन बना रही है जिससे लोगों को घर से निकलने की जरूरत न पड़े और घर बैठे ही काम हो जाए। 

इस बीच परिवहन मंत्रालय ने भी लोगों को चालान का निपटान ऑनलाइन करवाने की सुविधा प्रदान की है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार अब लोग ओवर स्पीडिंग या अन्य प्रकार के चालान का स्टेटस ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसके साथ ही घर बैठे ही E-Challan सुविधा का लाभ उठाकर ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं। 

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चालान Status पता करने का तरीका 

कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान ऑनलाइन काट लिया गया है। इसकी सूचना अक्सर हमें एसएमएस के माध्यम से मिलती है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान कटा है या नहीं। अगर आपको नहीं पता कि इसका कैसे पता लगाया जाए। आत नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते आप अपने E-Challan स्टेटस का पता कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • अब वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन दिखाई देगें।
  • यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा
  • इसके बाद आपको 'Get Detail' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं 

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E-Challan जमा करने का प्रोसेस 

  1. आपको चालान के आगे दिए गए 'Pay Now' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  2. इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा
  3. इसके बाद आपके राज्य की ई-चालान पेमेंट वेबसाइट स्क्रीन पर खुल जाएगी
  4. फिर आपको 'Next' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  5. इसके बाद आपके पेज पर पेमेंट कंफर्मेशन का पेज खुलकर सामने आ जाएगा 
  6. इसके  बाद आपको 'Proceed' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा 
  7. अब आप डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं 
  8. पेमेंट करते ही आपका चालान जमा हो जाएगा 

कृपया ध्यान दें! अगर चालान कटा तो बढ़ जाएगा प्रीमियम

दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना अब अधिक महंगा पड़ने वाला है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को गाड़ियों के प्रीमियम से जोड़ने जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें गाड़ी का प्रीमियम रिन्यू कराते समय अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर के अनुसार टू-व्हीलर वालों के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 रुपये से 750 रुपये के बीच होगा। वहीं, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के लिए यह राशि 300 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में होगी।

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