नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति-महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Samman Nidhi scheme) में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है। कृषि मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि अभी तक इस योजना के तहत 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खातों में सरकार द्वारा 1364 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। ये आरटीआई कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) से जुड़े वेंकटेश नायक की ओर से दायर की गई थी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसान परिवारों को सरकार की तरफ से साल में तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में अयोग्य लाभार्थियों की दो कैटेगरी, अपात्र और आयकर भरने वाले किसानों, की पहचान की है जिन्हें इस योजना के तहत पैसे मिले हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) के वेंकटेश नायक ने कहा कि इन अयोग्य व्यक्तियों में से आधे से ज्यादा मतलब करीब 55.58 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो इनकम टैक्स भरने वालों की श्रेणी में आते हैं। बाकी 44.41 प्रतिशत इस योजना के लिए अयोग्य लाभार्थी हैं।
शुरू हुआ वसूली का काम
नायक ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन अयोग्य व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई रकम की वसूली का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि 2019 में पीएम-किसान योजना के शुरू होने के बाद से 31 जुलाई 2020 तक अयोग्य और आयकर दाता किसानों को 1,364.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अयोग्य लाभार्थी
आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अधिकतर अयोग्य लाभार्थी देश के पांच राज्यों पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से हैं।
- पंजाब- 4.74 लाख (23.16 फीसदी)
- असम- 3.45 लाख (16.87 फीसदी)
- महाराष्ट्र- 2.86 लाख (13.99 फीसदी)
- गुजरात- 1.649 लाख (8.05 फीसदी)
- उत्तर प्रदेश- 1.642 लाख (8.01 फीसदी)
- इस लिस्ट में सबसे नीचे सिक्किम का नाम है, जहां ऐसा एक अयोग्य लाभार्थी है, जिसे PM-KISAN के तहत पैसे भेजे गए हैं।
68.20 लाख किस्तों में भेजी गई रकम
आरटीआई के जवाब के मुताबिक, 1,364.13 करोड़ रुपए की ये रकम, दो-दो हजार रुपए की 68.20 लाख किस्तों में भेजी गई है, जिसमें से 49.25 लाख किस्त आयकर दाता किसानों को भेजी गई और बाकी की 18.95 लाख किस्त दूसरे अयोग्य लाभार्थियों को भेजी गई है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
किसानों की विभिन्न श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इनमें संस्थागत जमीन मालिक, ऐसे किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित लाभार्थी हैं- पूर्व या वर्तमान में किसी संविधानिक पद पर हैं, पूर्व और वर्तमान में मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, मेयर और जिला पंचालय के चेयरमैन हैं, सेवानिवृत्त या मौजूदा सरकारी कर्मचारी, 10 हजार रुपये से अधिक मासिक पेंशन लाभार्थी, आयकरदाता और डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और आर्किटेक्स जैसे पेशेवर।
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