नई दिल्ली। आने वालों दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाना और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस, नया डीएल, डीएल को रिन्यू कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरुरत नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया जा रहा है। वहीं, लाइसेंस बनवाने में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य कर सकती है।
अभी क्या है नियम
- फिलहाल राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यायलों (आरटीओ) में लर्निग डीएल बनाया जाता है।
- निश्चित अवधि के बाद स्थाई डीएल पाने के लिए आवेदनकर्ता को नया फार्म भरना पड़ता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस डीएल को रीन्यू कराने, मोटरसाइकिल और स्कूटर के लाइसेंस को कार के लाइसेंस में बदलवाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है।
- डीएल में नाम चेंज करवाने, डुप्लीकेट डीएल बनाने के लिए हर बार अलग-अलग फॉर्म भरना पड़ता है।
क्या होगा नया नियम?
- नए कानून के तहत रूल 10, 14 (1), 17 (1) व 18 को समाप्त कर दिया जाएगा।
- इनके स्थान पर नया फॉर्म-2 लागू होगा।
- यानी की सभी कामों के लिए आपको सिर्फ फॉर्म नंबर 2 भरना होगा।
- फॉर्म में लोगों को आधार कार्ड नंबर के साथ समस्त जरुरी जानकारियां उपलब्ध करानी होगी।
ऐसे करें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट
LPG cylinder Subsidy gallery
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
लाइसेंस के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड
- केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय ने सख्त कदम उठाएगी।
- गड़बड़ी को रोकने के डीएल बनवाने के दौरान आधार कार्ड देना होगा।
- आवेदनकर्ता को डीएल बनवाते समय फॉर्म में समस्त जानकारी के साथ आधार कार्ड की डिटेल्स भी भरनी होगी।
- इससे डीएल बनवाने के लिए होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा।