नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये सरकार की तरफ से राहत की खबर आई है। केंद्रीय श्रम एव रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरीएबल डीए में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले का फायदा 1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिलने का अनुमान है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा, "इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।" उनके मुताबिक इस बारे में आदेश जारी हो चुके हैं। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।
वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू को आधार माना गया है। इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी संशोधन हो गया है। अब सड़क/इमारत निर्माण और मरम्मत कार्य आदि अकुशल की न्यूनतम मजदूरी 431 और कुशलतम के लिये अधिकतम मजदूरी 853 रुपये होगी। सफाईकर्मियों के लिये सीमा 431 से 645 रुपये होगी। सामान लादने उतारने वालों के लिये ये सीमा 431 रुपये से 645 रुपये होगी। बिना हथियार सुरक्षा कर्मियों के लिये 609 से 784 रुपये. हथियार के साथ 714 रुपये से 853 रुपये होगी। खेती में मजदूरी की सीमा 372 रुपये से 540 रुपये की गयी है।