Key Highlights
- वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
- अब आप ऑनलाइन भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आदि से मिलने वाले ब्याज की राशि कर योग्य होती है।
- बैंक की ओर से काटे जाने वाला टीडीएस 10 फीसदी की दर से होता है।
- रिटर्न फाइल न करने की स्वतंत्रता केवल उन लोगों को हैं जिनकी ग्रॉस इनकम बेसिक एग्जेंप्शन से कम है।
- PPF, टैक्स फ्री बॉण्ड, स्टॉक्स से होने वाला कैपिटल गेन या रिश्तेदरों से मिले गिफ्ट पर मिलने वाला ब्याज आमदनी में जोड़ा जाता है।