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Income Tax डिपार्टमेंट से न छिपाएं ये 5 बातें, भविष्‍य में बढ़ा सकती हैंं अापकी मुसी‍बत

Here is the list of 5 mistakes which people generally commit while filing income tax return. Keep a note of these so as to avoid any kind of penalty.

Surbhi Jain
Updated : July 20, 2016 10:59 IST
Important to Note: Income Tax डिपार्टमेंट से न छिपाएं ये 5 बातें, भविष्‍य में बढ़ा सकती हैंं अापकी मुसी‍बत
Important to Note: Income Tax डिपार्टमेंट से न छिपाएं ये 5 बातें, भविष्‍य में बढ़ा सकती हैंं अापकी मुसी‍बत

Key Highlights

  • वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
  • अब आप ऑनलाइन भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट आदि से मिलने वाले ब्याज की राशि कर योग्य होती है।
  • बैंक की ओर से काटे जाने वाला टीडीएस 10 फीसदी की दर से होता है।
  • रिटर्न फाइल न करने की स्वतंत्रता केवल उन लोगों को हैं जिनकी ग्रॉस इनकम बेसिक एग्जेंप्शन से कम है।
  • PPF, टैक्स फ्री बॉण्ड, स्टॉक्स से होने वाला कैपिटल गेन या रिश्तेदरों से मिले गिफ्ट पर मिलने वाला ब्याज आमदनी में जोड़ा जाता है।

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