Key Highlights
- आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त से चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है।
- ड्यू टैक्स पर लेट पेमेंट के रूप में भुगतान करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
- टैक्स कानून के तहत आप 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- इसके लिए 5 अगस्त से हर महीने लेट पेमेंट के रूप में 1 फीसदी की दर से ब्याज लगाया जाएगा।