जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सही समय पर अपना ऋण चुकाने वाले किसानों को नया ऋण पांच प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दीर्घकालिक कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना को लागू किया है।
सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजाना ने गुरुवार को कहा कि यह योजना 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगी। इस योजना के अमल में आने पर सही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के कृषि ऋण पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है।
उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया है। एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की जाएगी।
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