नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के असर से अपने सब्सक्राइबर को राहत देने के लिये EPFO ने नये राहत कदमों का ऐलान कर दिया है। नये कदम के अनुसार सब्सक्राइबर दूसरी बार भी एडवांस उठा सकेंगे।
क्या हुआ है फैसला
श्रम मंत्रालय ने आज एक रिलीज जारी कर कहा कि कोविड 19 की दूसरी लहर से अपने सब्सक्राइबर को राहत देने के लिये ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की मंजूरी दे दी है। सीधे शब्दों में पिछले साल कोरोना से जुड़े खर्चो से निपटने के लिए एक बार अपने PF खाते से एडवांस निकाल चुके सदस्य एक बाऱ और एडवांस निकाल सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संकट के साथ साथ ब्लैक फंगस के असर को देखते हुए इस राहत का ऐलान किया गया है।
कितना ले सकतें हैं एडवांस
केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को एडवांस लेने की सुविधा दी थी। इसके तहत सब्सक्राइबर अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% या तीन महीने की सैलरी (बेसिक और डीए) के बराबर राशि में से जो कम हो उसके बराबर राशि की निकासी कर सकते थे। यह राशि नॉन-रिफंडेबल एडवांस यानी लौटाई नहीं जानी थी। सब्सक्राइबर तय सीमा से कम रकम के लिये भी आवेदन दे सकते हैं।
76 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर ने लिया एडवांस
दी गयी जानकारी के मुताबिक, अब तक 76.31 लाख कर्मचारियों ने कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल यानी ना लौटाए जाने वाला एडवांस लिया है। इन कर्मचारियों ने एडवांस के तौर पर 18,698.15 करोड़ रुपए की राशि की निकासी की है। आज जारी रिलीज के मुताबिक ईपीएफओ ने सदस्यों को क्लेम का निपटारा तेज करने के लिये खास कदम उठाये हैं, जिससे आवेदन के 3 दिन में पैसा सब्सक्राइबर के खाते में पहुंचाया जा सके।
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