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पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 की गई

अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 17, 2021 23:47 IST
पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 की गई- India TV Paisa
Photo:FILE

पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 की गई

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ा है तो आपको और वक्त मिल गया है। आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। यानी पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को छह माहीने बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों हो रही कठिनाई को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी आप www.incometaxindia.gov.in. पर जाकर भी ले सकते है। 

इस तरह करें पैन को आधार से लिंक

  • इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 
  • वेबसाइट पर दिए गए Link Aadhaar पर क्लिक करें। 
  • फिर Click here पर क्लिक करें। 
  • नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
  • सभी वॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।

पैन कार्ड पैसों से जुड़े कई अहम कामों में महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है। कई मामलों में लेनदेन से जुड़े फैसल इस दस्तावेज के आधार पर तय किये जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपके पैन कार्ड में दी गयी बिल्कुल सही दर्ज हों। ऐसा न होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 

पैन कार्ड में क्या क्या होती हैं जानकारियां

पैन कार्ड में आपका नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, सिग्नेचर जैसी जानकारियां होती हैं। इसके साथ ही ये फोटो पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसी कार्ड के आधार पर दी गयी जानकारियां आगे इस्तेमाल की जाती है। अगर पैन कार्ड में दी गयी जानकारियों में कोई गलती है। या फिर आप उन्हें सुधारना चाहते हैं तो ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं।

कैसे करे पैन कार्ड की जानकारियों में सुधार

  • सबसे पहले टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क-एनएसडीएल की साइट https://www.tin-nsdl.com/पर जायें।
  • इसके बाद सर्विसेज सेक्शन में PAN पर क्लिक करें।
  • PAN सेक्शन के Apply Online पर विजिट करें।
  • Apply Online में Change/Correction in PAN Data सेक्शन पर जायें और apply पर क्लिक करें। 
  • दिये गये निर्देशों के आधार पर बदली जाने वाली जानकारियां भरें, और सबमिट करें।
  • नए पेज पर अपना ऐज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पहचान प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. इसके बाद अपनी फोटो और साइन अपलोड कर दें. सब कुछ हो जाने के बाद फॉर्म को प्रिव्यू में देख लें। जांच लें कि आपकी ओर से भरी गई सभी जानकारी सही है। इसके बाद शुल्क का भुगतान कर दें।

कि‍तनी लगती है फीस

अगर आपका पता भारत का है तो पैन करेक्‍शन के लि‍ए 100 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी. वहीं, जिन लोगों का एड्रेस भारत से बाहर का है, उन्‍हें 1011 रुपए की फीस देनी होगी. यहां पेमेंट के लिए अलग-अलग ऑप्शन होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट. पेमेंट के बाद उसकी रसीद का प्रिंट ले लें।

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