नई दिल्ली। अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर सामान बेचने वालों पर सरकार सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया कि ग्राहकों से MRP से अधिक पैसे वसूलने वालों पर 5 लाख तक का जुर्माना और दो साल की कैद की सजा दी जाए। इस प्रस्ताव को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की हरी झंडी मिलनी अभी बाकी है।
वर्तमान में ग्राहकों से MRP से अधिक कीमत वसूलने वालों को अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होता है। पहली गलती पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरी गलती पर अभी 50 हजार लिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किए जाने की बात है। तीसरी गलती पर अभी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से 22 मार्च 2018 तक 636 से ज्यादा शिकायतें मिली चुकी थीं। ऐसे में मंत्रालय ने नियमों में और सख्ती करने का विचार किया है। तैयार प्रस्ताव को पास करवाने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 36 में संशोधन करना होगा।
ऐसे करें MRP से ज्यादा कीमत वसूलने वालों की शिकायत
अगर आपसे भी कोई दुकानदार MRP से अधिक कीमत वसूलता है तो आप उसकी शिकायत 1800114000 पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 8130009809 नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।