Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. बाइक या कार का इंश्‍योरेंस कराने के लिए देना होगा अब आपको ज्‍यादा प्रीमियम, IRDAI ने बढ़ाया CPA कवर

बाइक या कार का इंश्‍योरेंस कराने के लिए देना होगा अब आपको ज्‍यादा प्रीमियम, IRDAI ने CPA कवर बढ़ाकर किया 15 लाख रुपए

बीमा नियामक इरडा ने मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत मालिक-चालित वाहनों के लिए अनिवार्य व्‍यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 21, 2018 20:38 IST
car insurance- India TV Paisa
Photo:CAR INSURANCE

car insurance

नई दिल्‍ली। बीमा नियामक इरडा ने मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत मालिक-चालित वाहनों के लिए अनिवार्य व्‍यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए कार मालिकों को 750 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा।  

बीमा नियामक ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कदम उठाया है। इरडा ने 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों से इस तरह के कवर को इस सर्कुलर के प्राप्‍त होने की तारीख से जारी करने को कहा है। हालांकि बीमा कंपनियों को इस तरह का कवर उपलब्‍ध कराने के लिए 25 अक्‍टूबर, 2018 तक का समय दिया गया है।

कितना था पहले प्रीमियम

वर्तमान में, व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर (पीएसी) की सीमा दोपहिया के लिए 1 लाख रुपए और निजी या कॉमर्शियल कार के लिए 2 लाख रुपए तय थी। कार के लिए प्रीमियम 100 रुपए वसूला जाता था, जिसमें टैक्‍स शामिल नहीं हैं। पीएसी वाहन के व्‍यक्तिगत चालक के लिए होता है। सह-यात्री के लिए ऑप्‍शनल व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर भी उपलब्‍ध है। कुछ बीमा कंपनियां अतिरिक्‍त प्रीमियम पर अधिक कवर भी उपलब्‍ध करवाती हैं।

अब 7 गुना अधिक देना होगा प्रीमियम

अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से 750 रुपए सालाना प्रीमियम पर मालिक-चालित वाहनों के लिए न्‍यूनतम 15 लाख रुपए का अनिवार्य व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर उपलब्‍ध कराने को कहा है। कंपनियां 1 लाख या 5 लाख रुपए के गुणांक में अधिक कवर उपलब्‍ध करवा सकती हैं लेकिन न्‍यूनतम कवर 15 लाख रुपए ही रहेगा।  

क्‍या होता है इसमें कवर

व्‍यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी में न केवल मृत्‍यु कवर होती है बल्कि अपंगता भी इसमें कवर की जाती है। मुआवजे की राशि चोट के आधार पर इस प्रकार तय की जाती है:

  • मृत्‍यू पर 100 प्रतिशत
  • दोनों पैर या दोनों आंख या एक पैर और एक आंख खराब होने पर 100 प्रतिशत
  • एक हाथ-पैर या एक आंख के खराब होने पर 50 प्रतिशत
  • ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा चोट के कारण स्‍थायी अपंगता पर 100 प्रतिशत

आपकी जेब पर क्‍या पड़ेगा असर

इरडा के थर्ड-पाटी बीमा के लिए जारी नए नियम के साथ इस कदम को देखें तो आपकी जेब पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इरडा ने मोटरसाइ‍कल के लिए थर्ड-पार्टी प्रीमियम को 3 और कार के लिए 5 साल के लिए अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब यह नया कदम आपकी जेब पर बड़ा असर डालेगा। पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के चीफ बिजनेस ऑफ‍िसर-जनरल इंश्‍योरेंस, तरुण माथुर का कहना है कि कार के लिए एक साल के बीमा के लिए 650 रुपए प्‍लस जीएसटी और मोटरसाइकल के लिए 700 रुपए प्‍लस जीएसटी अतिरिक्‍त देना होगा।  

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। My Profit News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement