नई दिल्ली। कैबिनेट ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल (संसोधन) बिल 2016 को मंजूरी दे दी है। नए एक्ट के बाद अब सभी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक करना जरूरी होगा। साथ ही, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें कि यह एक्ट 26 साल पुराने बिल को बदलेगा। इससे पहले साल 2001 में भारत में बढ़ रहे हादसे को देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया था।
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आधार से जुड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस
- परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि एक्ट में संशोधन करना जरुरी था। इससे इस सेक्टर में ई-गवर्नेंस आएगा और करप्शन भी कम होगा। एक्ट के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा जिससे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन डीलर ही करेगा।
नितिन गडकरी का कहना है कि
रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ई-रजिस्टर बनेगा और स्क्रैपिंग के लिए अलग गाइडलाइंस बनेगी। अब लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है।
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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा भारी जुर्माना
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2000 रुपए था।
- हेलमेट न लगाने पर 25 सौ रुपए, लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए, सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए और वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
- किसी नाबालिग की गाड़ी से दुर्घटना में मौत होने पर, नाबालिग के परिजनों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है।
- हालांकि, अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 4 महीने के भीतर मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले इसमें 5 साल तक लग जाते थे।
- इसके अलावा आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
सरकारी कर्मचारियों पर लगेगा दोगुना जुर्माना
- नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों के नियम तोड़ने पर 2 गुना जुर्माना भरना होगा। वहीं ओला-उबर भी इस पॉलिसी के दायरे में आएंगे।
लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर देना होगा 25 हजार से 1 लाख तक जुर्माना
- लाइसेंस के नियमों में उल्लंघन पर 25 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।
- इतना ही नहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब परिजनों को भी दोषी करार देना का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।