नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय नागरिक के लिए एक सबसे जरूरी कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज बन गया है। आपको बैंक में खाता खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक आधार कार्ड की जरूरत होती है। इसके साथ ही मौजूदा दौर में वैक्सीनेशन और कोरोना जांच में भी आधार कार्ड की डिमांड की जा रही है। आप सिम खरीदने से लेकर मकान खरीदने तक कई जगहों पर अपने आधार नंबर का उपयोग करते हैं।
सरकार ने आधार को बैंक खाते से और पैन नंबर से लिंक कर दिया है। ऐसे में लोगों को इस बात का डर रहता है कि कहीं उनके आधार नंबर को पता कर कोई भी अनजान व्यक्ति आपके खाते से पैसे निकाल सकता है या फिर आधार का गलत इस्तेमाल कर सकता है। आजकल आनलाइन फ्रॉड की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी लोगों की टेंशन बढ़ रही है। इस बीच UIDAI ने लोगों की इस आशंका का समाधान कर दिया है।
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क्या कहा है UIDAI ने
यदि किसी व्यक्ति का आधार नंबर पता चल जाए तो क्या खाते से पैसा निकल सकता है? इस गंभीर सवाल के जवाब में UIDAI ने बताया है कि यह आशंका बिल्कुल सही नहीं है। आम लोगों को आधार को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूआईडीएआई ने कहा कि जैसे कोई भी व्यक्ति आपका एटीएम कार्ड नंबर जानने के बाद आपके एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकता है। वैसे ही सिर्फ आपका आधार नंबर जानने से कोई आपके बैंक खाते को हैक नहीं कर सकता है और पैसे नहीं निकाल सकता है। UIDAI ने कहा है कि लोग बैंकों द्वारा दिए गए अपने पिन/ओटीपी को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो खाता सुरक्षित है।
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बैंक खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है?
क्या सभी बैंक खाताधारकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना जरूरी है, इस विषय पर UIDAI ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के लिए भी आधार एक पसंदीदा केवाईसी दस्तावेज है। हालांकि, यदि आप आधार जमा नहीं करना चाहते हैं, तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ का उपयोग कर सकते हैं। इस मामले में अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना वैकल्पिक है।
किन लोगों के लिए जरूरी है आधार लिंकिंग
प्रिवेंशन आफ मनी लाउंडरिंग (मेंटेनेंस आफ रिकॉर्ड) तीसरे संशोधन नियम, 2019 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी योजना के तहत लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है तो उसे आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के तहत अधिसूचित योजना, बैंकिंग सेवा देने वाले को आधार संख्या जमा करना अनिवार्य है।