नई दिल्ली। GST परिषद ने 18 मई को 1211 आइटम में से 1205 आइटम के लिए टैक्स की दरों को फाइनल कर दिया है। जीएसटी इस समय देश में प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका कंपनियों की आय और बाजार की चाल पर बहुत अधिक प्रभाव होगा। सरकार ने ज्यादातर आइटम्स को 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है। यहां हम आपको बताते हैं कि किस चीज पर अब आपको कितना टैक्स देना होगा।
कोई टैक्स नहीं
फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडे, दूध, छाछ, दही, प्राकृतिक शहद, ताजा फल और सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, डाक टिकट, स्टैम्प पेपर, प्रिंटेड बुक्स, न्यूजपेपर्स, चूड़ी और हैंडलूम आदि पर कोई टैक्स नहीं होगा। यह भी पढ़े: 1 जुलाई से SUV और बुलट खरीदना होगा महंगा, पान मसाला गुटखा पर लगेगा 204% सेस
तस्वीरों में देखिए किस पर कितना देना होगा टैक्स और सेस
GST rates
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5 प्रतिशत
मछली का मांस, क्रीम, स्कीम्ड मिल्क पावडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजेन वेजीटेबल्स, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस्क, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाईयां, स्टेंट, लाइफबोट्स आदि पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
12 प्रतिशत
फ्रोजेन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पनीर, घी, पैक किए हुए सूखे मेवे, एनीमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाईयां, टूथ पावडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और मोबाइल फोन आदि पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा।
18 प्रतिशत
फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री और केक, प्रीरिजर्वड वेजीटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आईसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्स, मिनरल वाटर, टिशूस, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनीटर आदि को 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है।
28 प्रतिशत
च्वींग गम, गुड़, चॉकलेट जिसमें कोको नहीं है, चॉकलेट की परत वाले वैफल्स और वैफर्स, पान मसाला, एरैटेड वाटर, पैंट, डिओडोरैंट्स, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिसवाशर, तौल मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शैवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी उपयोग के लिए एयरक्राफ्ट और याच आदि पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा।