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SEBI ने शेयर बाजार निवेशकों के लिए जारी की चेतावनी, बात नहीं मानी तो पछताने के लिए रहें तैयार

सेबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, ऐसी गतिविधियां निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992 का उल्लंघन हैं।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Nov 04, 2024 18:26 IST, Updated : Nov 04, 2024 18:26 IST
नुकसान और परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे निवेशक
Photo:REUTERS नुकसान और परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे निवेशक

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। सेबी ने सोमवार को शेयर बाजार निवेशकों के लिए चेतावनी जारी है। सेबी ने निवेशकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग या ‘गेमिंग’प्लेटफॉर्म के जरिए लेन-देन करने को लेकर आगाह किया है। सेबी ने निवेशकों को सुझाव देते हुए कहा कि वे सिर्फ पंजीकृत मध्यस्थों के जरिए ही ट्रेड करें। बताते चलें कि सेबी ने कुछ ऐप/वेब एप्लिकेशन/प्लेटफॉर्म द्वारा लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस डाटा के आधार पर लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस या पेपर ट्रेडिंग या फैंटसी गेम की ऑफरिंग के मामलों का संज्ञान लेने के बाद ये कंसल्टेशन स्टेटमेंट जारी किया है।

नुकसान और परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे निवेशक

सेबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, ऐसी गतिविधियां निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992 का उल्लंघन हैं। सेबी ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि लोग सिर्फ पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से ही इक्विटी मार्केट में निवेश और व्यापारिक गतिविधियां कर सकते हैं। इसमें कहा गया, ‘‘ कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट ट्रांजैक्श डाटा को शेयर करने समेत अनधिकृत योजनाओं से जुड़े होना, उससे होने वाले नुकसान और उसके परिणाम के लिए निवेशक खुद जिम्मेदार है क्योंकि ऐसी योजनाएं/प्लेटफॉर्म सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं।’’

बात नहीं मानी तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा

निवेशकों को आगाह करते हुए सेबी ने कहा कि वे गैर-पंजीकृत मध्यस्थों/वेब एप्लिकेशन/प्लेटफॉर्म/ऐप के जरिए निवेश या कारोबारी गतिविधियों में शामिल न हों। इसमें कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से जुड़े किसी भी तरह के विवाद के लिए निवेशकों को सेबी या शेयर बाजार के अधिकार क्षेत्र के तहत निवेशक संरक्षण नहीं मिलेगा जिसमें ‘स्कोर्स’ भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, शेयर बाजार द्वारा प्रशासित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र जैसी व्यवस्थाएं भी उनके लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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