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SEBI ने इस यूट्यूबर और उसकी कंपनी पर लगाया बैन, ₹9.5 करोड़ लौटाने का भी फरमान

सेबी ने उल्लेख किया कि रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अपने कैम्पस और कर्मचारियों के जरिये प्रतिभूति बाजार में अनुभवहीन निवेशकों को लुभाने के लिए नॉन रजिस्टर निवेश सलाह, व्यापार अनुशंसाओं और निष्पादन का इस्तेमाल किया।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Dec 10, 2024 23:11 IST, Updated : Dec 10, 2024 23:11 IST
सेबी ने फर्म को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना या निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करना बंद करना होगा।
Photo:FILE सेबी ने फर्म को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना या निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करना बंद करना होगा।

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती और उनकी कंपनी रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 4 अप्रैल, 2025 तक प्रतिभूति बाजार से बैन कर दिया है। साथ ही सेबी ने गैरकानूनी सलाहकार कारोबार के लिए फिनफ्लुएंसर और फर्म को 9.5 करोड़ रुपये की अवैध आय लौटाने का आदेश भी दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, रेगुलेटर ने शुभांगी रवींद्र भारती, राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गिरी को 4 अप्रैल तक प्रतिभूति बाजार से निपटने या उसमें एंट्री करने से बैन कर दिया है।

इंस्टीट्यूट ने की ये गलती

खबर के मुताबिक, सेबी ने उल्लेख किया कि रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अपने कैम्पस और कर्मचारियों के जरिये प्रतिभूति बाजार में अनुभवहीन निवेशकों को लुभाने के लिए नॉन रजिस्टर निवेश सलाह, व्यापार अनुशंसाओं और निष्पादन का इस्तेमाल किया। कंपनी ने वित्तीय प्रभावक रवींद्र बालू भारती की साख के आधार पर हाई रिटर्न की मार्केटिंग की, जो क्रमशः 10. 8 लाख और 8. 33 लाख ग्राहकों के साथ दो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक ही ग्राहक को कई प्लान बेचते हैं और ट्रेडिंग फैसलों में ग्राहक की सीमित भागीदारी करते हैं।

साधारण ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश

रेगुलेटर ने कहा कि क्लाइंट को जोखिमों या समझौतों में अधूरे वित्तीय खुलासे के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। तदनुसार, सेबी ने रवींद्र बालू भारती और उनकी कंपनी रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट को संयुक्त और कई आधार पर 6 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ 9.49 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही, सभी पांच संस्थाओं को सिक्योरिटीज मार्केट तक पहुंचने से रोक दिया गया है और उन्हें 4 अप्रैल, 2025 तक सिक्योरिटीज को खरीदने, बेचने या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौदा करने या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने से प्रतिबंधित किया गया है।

निवेश सलाहकार के रूप में काम बंद करना होगा

सेबी ने अपने फरमान में कहा है कि उन्हें निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करना या निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करना बंद करना होगा, जिसमें रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड या रवींद्र भारती वेल्थ नाम भी शामिल हैं, जब तक कि वे सेबी के साथ रजिस्टर न हों। साथ ही, सेबी ने रेगुलेटर उल्लंघनों के लिए पांच संस्थाओं पर 10 लाख रुपये और रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गिरि पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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