शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बाजार नियामक सेबी ने इन निवेशकों को एक नई सुविधा प्रदान की है। सेबी ने बोनस शेयर खाते में आने और उसके कारोबार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक नया दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) जारी किया है। इसके तहत निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद दो दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकते हैं। भाषा की खबर के मुताबिक, यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी।
ऐसे शेयरों का कारोबार के लिए कोई विशेष समयसीमा नहीं
खबर के मुताबिक, मौजूदा आईसीडीआर (पूंजी और खुलासा आवश्यकताएं जारी करना) नियम बोनस शेयर के क्रियान्वयन के संबंध में समयसीमा निर्धारित करते हैं। हालांकि, निर्गम की रिकॉर्ड तिथि से बोनस शेयर को खातों डालने और ऐसे शेयरों का कारोबार के लिए कोई विशेष समयसीमा नहीं है। मौजूदा समय में, बोनस शेयर के बाद, मौजूदा शेयर में कारोबार उसी आईएसआईएन (भारतीय प्रतिभूति पहचान संख्या) के तहत जारी रहता है और नए बोनस शेयर खाते में डाले जाते हैं और रिकॉर्ड तिथि के बाद दो से सात कार्य दिवसों के भीतर कारोबार के लिए उपलब्ध होते हैं।
बाजार की दक्षता बढ़ेगी और देरी कम होगी
सेबी की तरफ से जारी इन दिशानिर्देशों के तहत, बोनस शेयरों में कारोबार अब रिकॉर्ड तिथि के बाद दो कार्यदिवस (टी+2) में ही हो सकेगा। इससे बाजार की दक्षता बढ़ेगी और देरी कम होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा कि यह 1 अक्टूबर, 2024 या उसके बाद घोषित सभी बोनस शेयरों पर लागू होगा। इस कदम से बोनस शेयर आवंटन और कारोबार के बीच समय अंतराल कम होगा जिससे जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है।
सेबी ने निवेशकों को सतर्क किया
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने हाल ही में निवेशकों को एक यूनिट, लाजार्ड एसेट मैनेजमेंट इंडिया द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक्सचेंज को जो हैम् नामक एक व्हाट्सऐप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद यह चेतावनी जारी की है। यह समूह निवेशकों को बाजार के घंटों के बाद रियायती कीमतों पर शेयर खरीदने की पेशकश के साथ लुभाता है। इस समूह ने कथित तौर पर सीट ट्रेडिंग अकाउंट की आड़ में खुदरा निवेशकों से पैसे एकत्र किए हैं।