![सरकार ने दी बड़ी राहत, IPO, बोनस निर्गम व उपहार में दिये शेयरों पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट](https://static.indiatv.in/khabar-global/images/paisa-new-lazy-big-min.jpg)
नयी दिल्ली। आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने किसी लिस्टेड कंपनी की ओर से जारी आईपीओ, बोनस या राइट इश्यू के जरिए शेयर पूंजी निवेश को लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त कर दिया है। इस छूट का लाभ उस स्थिति में भी मिलेगा जब उसमें सिक्योरिटीज के हस्तांतरण पर किसी तरह का सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान नहीं किया गया हो।
संशोधन के तहत एक अक्तूबर 2004 को या इससे बाद अधिग्रहीत शेयरों के हस्तांतरण से अर्जित आय को पूंजीगत लाभ कर से छूट तभी मिलेगी जबकि उक्त अधिग्रहण पर एसटीटी लागू होता हो। आयकर विभाग ने अब उन तीन तरह के सौदों को अधिसूचित किया है जहां नये प्रावधान लागू होंगे।