नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए लिस्टेड कंपनियों की होने वाली बैठक को लेकर नय ड्राफ्ट जारी किया है। सेबी ने कंपनियों से कहा है कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बारे में 48 घंटे के भीतर जानकारी दें। इसके अलावा कंपनियों की साधारण बैठकों में भाग लेने वाले शेयरधारकों की संख्या, मतदान के तरीके के बारे में फिक्स्ड फॉर्मेट में जानकारी उपलब्ध कराएं। नए नियम एक दिसंबर से लागूं होगें।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को सर्कुलर जारी कर कहा है कि लिस्टेड कंपनियों को साधारण आम बैठक के परिणाम के बारे में 48 घंटे के भीतर शेयर बाजारों को जानकारी देनी होगी। बैठक में हुए मतदान के नतीजे के बारे में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप जानकारी देनी होगी। इस तरह की बैठकों के बारे में दी जाने वाली जानकारी का ब्योरा देते हुए नियामक ने कहा कि कंपनियों को वार्षिक आम बैठकों, असाधारण आम बैठकों, रिकार्ड तिथि के दिन शेयरधारकों की कुल संख्या, बैठक में व्यक्तिगत तौर पर अथवा प्रतिनिधि के जरिए भाग लेने वाले प्रवर्तकों एवं सार्वजनिक शेयरधारकों, या फिर वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये भाग लेने वालों का पूरा ब्योरा देना होगा।
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सेबी ने कहा है कि इसके अलावा बैठक में एजेंडा के मुताबिक जानकारी भी देनी होगी। एजेंडा में अंकित कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यह मंजूरी सामान्य मत से मिली और विशेष मत के जरिए दी गई। प्रवर्तक इकाइयां एजेंडा में रुचि ले रही थीं अथवा नहीं। सेबी ने जानकारी देने के लिए जो प्रारूप जारी किया है उसमें पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या और विपक्ष में मतदान करने वालों की संख्या। इनमें प्रवर्तकों, सार्वजनिक संस्थानों और गैर-सार्वजनिक संस्थानों के बारे में जानकारी देनी होगी।