नई दिल्ली। सिर्फ सोना और सोने की ज्वैलरी की बिक्री पर ही 3 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू नहीं है। घरों में रखी पुरानी सोने की ज्वैलरी पर भी यह टैक्स लगेगा। बुधवार को केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इसकी जानकारी दी है। राजस्व सचिव के मुताबिक ज्वैलर के पास अगर कोई व्यक्ति सोने की पुरानी ज्वैलरी बेचने जाता है और करीब एक लाख रुपए की ज्वैलरी बेचता है तो उसपर 3,000 रुपए GST लगेगा।
लेकिन पुरानी ज्वैलरी बेचने से मिले पैसों से अगर नई ज्वैलरी खरीदी जाएगी तो पुरानी बिक्री पर जो टैक्स चुकाया गया होगा उसको नए खरीदे गए गहनों पर लगने वाले GST से समयोजित कर दिया जाएगा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर चल रही मास्टर क्लास के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है।
राजस्व सचिव ने यह भी कहा कि कोई ग्राहक अगर सिर्फ ज्वैलरी की मरम्मत करवाता है तो यह जॉब वर्क होगा और इस पर 5 फीसदी गुड्स GST लागू किया जाएगा। राजस्व सचिव ने यह भी बताया कि कोई ग्राहक पुरानी ज्वैलरी को गलाकर ज्वैलर से नए सोने की मांग करता है तो इसका मतलब होगा कि ज्वैलर एक पंजीकृत व्यक्ति है, ऐसे में यह पुराने आभूषण के तौर पर सोना खरीदने जैसा होगा।