पैन कार्ड भारत सरकार के आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। सरकार की नजर में पैन कार्ड किसी भी आदमी व संस्था का आमदनी मापने का जरिया होता है। टैक्स भरते समय जो महत्वपूर्ण कागज मांगा जाता है वो होता है पैन कार्ड। टैक्स भरने और फाइनेंशियल निवेश करने के लिए पैन कार्ड नंबर अनिवार्य होता है। पैन कार्ड के जरिए ही सिबिल क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है जिसपे आपको लोन मिलता है। ऐसे में आपका पैन कार्ड खो जाए या किसी मृत व्यक्ति का पैन कार्ड किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो मुसीबत आ सकती है। आज हम यहीं जानेंगे कि पैन कार्ड का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है।
पैन कार्ड की जरूरत बैंक में खाता खुलवाने के लिए, लेन देन करने के लिए, लोन लेने के लिए और क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसे कई अन्य कामों के लिए होती है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड कभी किसी कारण से गुम हो जाता है या किसी गलत हाथों में पड़ जाता है तो आपके लिए जरूरी है कि आप कुछ कदम तुरंत उठाएं। वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल तक हो सकता है।
क्या मृत व्यक्ति Pan card का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है?
वैसे तो एक इंसान के मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड को बैलेंस नहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन इस पैन कार्ड को इनवेलिड करने के लिए उसे हमें इनकम टैक्स अथॉरिटी को सरेंडर करना होता है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा न करने पर प्रतिनिधि को दंड और जुर्माना के माध्यम से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
ऐसे में जब तक इस पैन कार्ड को वैलिड कंसीडर किया जाता है तब तक कोई भी इस पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
इससे कैसे बचे?
किसी भी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए सबसे पहले उसे इनवैलिड कंसीडर करना होता है। ऐसा करने के लिए हमें पैन कार्ड को इनकम टैक्स अथॉरिटी को सरेंडर करना होगा। पैन कार्ड को अपने नजदीकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही सरेंडर किया जा सकता है। पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले यह इंश्योर करने की काफी ज्यादा जरूरत है कि जितने भी टैक्स है वह डिपार्टेड पर्सन की तरफ से क्लियर कर लिए गए हैं।
आइए जानते हैं कि एक मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को कैसे सरेंडर किया जाता है:
1. किसी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफिसर को एक लेटर सबमिट करना होता है। इस लेटर में नीचे दी गई जानकारी दर्ज करनी होती है:
- पूरा नाम
- जन्म तिथि
- मृतक के पिता का नाम
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मौत का कारण
- ओरिजिनल पैन कार्ड
2. पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए अपने नजदीकी आयकर संपर्क केंद्र (ASK) या AO के ऑफिस जाए। अपने लेटर की एक फोटोकॉपी जरूर रखें।
3. आपके द्वारा मृत व्यक्ति के पैनल को सरेंडर करने के बाद आयकर विभाग यह जांचने के लिए सरेंडर किए गए पैन के बैकग्राउंड की अच्छी तरह से चेकिंग करेगा जिसमें यह देखा जाएगा कि उस PAN card के अगेंस्ट कोई ड्यू, रिफंड या पेंडिंग केसेस तो नहीं है।
4. सारे केसेस के वैलिडेशन के बाद ITD इस पैन कार्ड को डीएक्टिवेट या डिलीट कर देगा।