फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो का जायका गुरुवार को तब बिगड़ गया जब उससे ठाणे में जीएसटी विभाग ने ब्याज और जुर्माने सहित 803.4 करोड़ रुपये की डिमांड कर दी। जोमौटो ने इस बारे में एक नियामक फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, डिलीवरी शुल्क पर ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में मांग आदेश प्राप्त हुआ है।
अपील दायर करेगी कंपनी
खबर के मुताबिक, जोमैटो ने इस टैक्स डिमांड पर प्रतिक्रिया में कहा है कि वह उचित प्लेटफॉर्म पर अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना है कि उसका मामला मजबूत है। जोमैटो ने कहा कि कंपनी को 12 दिसंबर 2024 को एक आदेश हासिल हुआ है। 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए महाराष्ट्र के ठाणे आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित, जिसमें लागू ब्याज और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है।
कंपनी ने कहा-गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला
कंपनी ने कहा कि हमारा मानना है कि हमारे पास गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और टैक्स सलाहकारों की राय से समर्थित है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। बता दें, जोमैटो ने बीते महीने अपने ग्रोथ मकसद को पूरा करने के लिए पात्र संस्थागत निवेशकों को इक्विटी शेयर बेचकर 8,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं।
176 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ
जोमैटो लिमिटेड ने जुलाई-सिंतबर तिमाही में 176 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया है। आलोच्य अवधि में कंपनी का एकीकृत परिचालन राजस्व 4,799 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान उसका कुल व्यय 4,783 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 3,039 करोड़ रुपये था। जोमैटो ने कहा कि सितंबर तिमाही और पहली छमाही के उसके परिणामों की तुलना अन्य तिमाहियों और छमाही नतीजों से नहीं की जा सकती है। अगस्त में वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम) से ऑर्बजेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओटीपीएल) और वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूईपीएल) का अधिग्रहण किया था।