ऑनलाइन फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो ने कहा कि उसे पश्चिम बंगाल के राजस्व सहायक आयुक्त से 17.7 करोड़ रुपये के साथ-साथ ब्याज और जुर्माने का जीएसटी मांग आदेश मिला है। कंपनी को मंगलवार को प्राप्त हुआ मांग आदेश डिलीवरी शुल्क और उस पर ब्याज, जुर्माने पर जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, जोमैटो ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि हमारा मानना है कि हमारे पास गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
इतने की है डिमांड
खबर के मुताबिक, यह आदेश अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार के राजस्व सहायक आयुक्त ने पारित किया है, जिसमें 5,46,81,021 रुपये के ब्याज और 1,11,27,971 रुपये के जुर्माने के साथ 11,12,79,712 रुपये के जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जोमैटो ने कहा कि कंपनी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रासंगिक दस्तावेजों और न्यायिक मिसालों के साथ इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया था, जिसे आदेश पारित करते समय अधिकारियों द्वारा सराहा नहीं गया।
कंपनी पर किसी भी वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं
कंपनी का मानना है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास एक मजबूत मामला है और कंपनी पर किसी भी वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है। ऑनलाइन खाद्य वितरण दिग्गज को हाल के दिनों में विभिन्न अधिकारियों से कर मांग के आदेश मिल रहे हैं। कंपनी ने बीते महीने अपनी अंतर-नगरीय सेवा ‘लीजेंड्स’ को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। लीजेंड्स सेवा के तहत जोमैटो कुछ चुनिंदा शहरों के मशहूर उत्पादों को दूसरे शहरों में आपूर्ति करती थी।
यहां से भी मिल चुका है जीएसटी डिमांड
जोमैटो को कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के जीएसटी प्राधिकरण से जुर्माना और ब्याज सहित मांग को लेकर नोटिस मिला था। कंपनी ने कहा कि वह तमिलनाडु के नुंगमबक्कम खंड के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सहायक आयुक्त के राजस्व विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा पारित मांग आदेशों के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु कर प्राधिकरण ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और तमिलनाडु माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत 81,16,518 रुपये के जीएसटी के लिए लागू ब्याज (मात्रा निर्धारित नहीं) और 8,21,290 रुपये के जुर्माने के साथ आदेश पारित किया था।